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आदर्श धोखाधड़ी केस : दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकारों की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
Tue, 15 Jan 2019 05:47 AM IST
Gaurav Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Gaurav Pandey
Updated Tue, 15 Jan 2019 05:47 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह आदर्श धोखाधड़ी केस में आरोपी को अंतरिम जमानत देने पर दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकारों को जांच करेगा। जस्टिस एएम सप्रे और यूयू ललित की पीठ ने सोमवार को मोदी से बताने को कहा कि जमानत अर्जी दायर किए बिना दिल्ली हाईकोर्ट का उन्हें जमानत देना सही था। जब आरोपी के खिलाफ हरियाणा के गुरुग्राम में अभियोजन शुरू किया गया था, तो क्या दिल्ली हाईकोर्ट आरोपी की याचिका पर विचार करने में सक्षम था।
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कोर्ट ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के प्रबंध निदेशक राहुल मोदी को यह बताने को कहा है कि जब न्यायालय के आदेश पर रिमांड पर थे, तो कैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण को लेकर याचिका दायर की गई। मोदी को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर गिरफ्तार किया था। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
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