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सलमान के घर फायरिंग केस: शूटर ने मांगी जमानत, कहा- कर्ज ने प्रेरित किया, वारदात में गैंगस्टर लॉरेंस शामिल नहीं

Mon, 05 Aug 2024 11:53 PM IST
दीपक कुमार शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Mon, 05 Aug 2024 11:53 PM IST
सार

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पर गोलीबारी के मामले में पिछले महीने मुंबई पुलिस ने एक अदालत में आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसके भाई अनमोल बिश्नोई और गिरोह के प्रमुख सदस्य रोहित गोदारा को मामले में वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया था। 

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Actor Salman Khan house firing shooter filed bail petition in Mumbai special court
अभिनेता सलमान खान और फायरिंग करने वाले शूटर (फाइल) - फोटो : एएनआई/पीटीआई

विस्तार

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर गोलीबारी करने वाले शूटरों में से एक विक्की कुमार गुप्ता ने सोमवार को अपनी वित्ती हालत का हवाला देते हुए अदालत में जमानत की गुहार लगाई। कहा कि कर्ज ने उसे कथित अपराध करने के लिए प्रेरित किया था। साथ ही दावा किया कि गोलीबारी से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कोई संबंध नहीं है। मुंबई पुलिस ने लॉरेंस को मामले में गलत तरीके से नामित किया गया है। शूटिंग में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। आरोपी गुप्ता ने कहा कि गोलीबारी का उद्देश्य केवल 58 वर्षीय खान को डराना था। 

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आरोपी विक्की ने अपने वकील अमित मिश्रा, सुनील मिश्रा और पंकज घिल्डियाल के माध्यम से महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका अधिनियम) के तहत गठित एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की। विशेष न्यायाधीश बीडी शेल्के ने अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा और मामले को बहस के लिए 13 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया।
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जमानत याचिका में आरोपी गुप्ता ने कहा, वह इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के चरित्र से प्रभावित था। गुप्ता ने कहा कि वह एक गरीब पृष्ठभूमि से है। बिहार के एक दूरदराज के गांव में रहते थे और उन पर कर्ज था। कर्ज ने उसे कथित अपराध करने के लिए मजबूर किया। याचिका के अनुसार, गुप्ता ने कहा, गोलीबारी का उद्देश्य 1998 में राजस्थान में बिश्नोई समुदाय द्वारा पूजे जाने वाले दो काले हिरणों की हत्या के संबंध में खान को केवल डराना था, क्योंकि अभिनेता ने अपने कथित कृत्य के लिए माफी नहीं मांगी थी।
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गुप्ता ने मुंबई की विशेष अदालत को बताया कि फायरिंग प्रकरण में लॉरेंस बिश्नोई की कोई भूमिका नहीं है। गुप्ता ने दावा किया कि उसे न तो लॉरेंस बिश्नोई का कोई फोन आया और न ही किसी बिचौलिए ने उसे गैंगस्टर से बात करने के लिए उकसाया। तीन महीने से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद जमानत की मांग करते हुए गुप्ता ने तर्क दिया कि वह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हैं।

बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार खान के घर पर गोलीबारी के मामले में पिछले महीने मुंबई पुलिस ने एक अदालत में आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसके भाई अनमोल बिश्नोई और गिरोह के प्रमुख सदस्य रोहित गोदारा को मामले में वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया था। 


आरोपपत्र में पुलिस ने बताया था कि मोटरसाइकिल सवार विक्की कुमार गुप्ता और सागर पाल 14 अप्रैल की सुबह बांद्रा में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे और वहां दोनों ने गोलीबारी की, जिसके बाद दोनों आरोपी मौके से भाग गए। बाद में पुलिस ने दोनों शूटरों को गुजरात से गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, गोलीबारी की घटना को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने अंजाम दिया। 

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