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31 जनवरी तक संपत्ति का ब्योरा न देने वाले आईएएस अफसरों पर होगी कार्रवाई
Sat, 09 Jan 2021 04:41 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 09 Jan 2021 04:41 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
सरकार ने सभी आईएएस अफसरों को इस महीने के अंत तक अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ऐसा न करने वाले अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।
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आदेश में कहा गया है कि नियमानुसार अखिल भारतीय सेवा के सभी अधिकारियों को 31 जनवरी तक संपत्तियों का विवरण देना होगा। चाहे वह संपत्ति विरासत में मिली हो, खुद अर्जित की गई हो या लीज पर ली गई हो। संपत्ति खुद के नाम पर हो, परिवार के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति के नाम पर हो, सभी का ब्योरा देना होगा।
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मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्रीनिवास आर कटिकिठाला ने कहा, विभाग ने संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था की है। इस मॉड्यूल के जरिये अधिकारी अचल संपत्तियों का ब्योरा इलेक्ट्रॉनिक या हार्ड कॉपी की स्कैन प्रति अपलोड करके दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन विंडो निर्धारित तिथि के बाद स्वत: बंद हो जाएगी।
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