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Mumbai: विदेशी महिला पर्यटक से छेड़छाड़ के दोषी रियाज को दो साल की कैद, अदालत ने कहा- देश की छवि खराब की
Sun, 28 May 2023 12:59 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Sun, 28 May 2023 12:59 AM IST
सार
मझगांव कोर्ट के महानगर मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने घटना के लगभग दो महीने बाद शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए रियाज पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसले की कॉपी शनिवार को उपलब्ध हुई।
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- फोटो : istock
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विस्तार
महानगर की एक अदालत ने पेरू की महिला से छेड़खानी के मामले में 19 साल के रियाज अहमद को दो साल कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि उसकी करतूत ने दुनिया में भारत की छवि खराब की। अगर इसके साथ नरमी बरती जाती है तो इसका भारत से बाहर गलत संदेश जाएगा।
मझगांव कोर्ट के महानगर मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने घटना के लगभग दो महीने बाद शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए रियाज पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसले की कॉपी शनिवार को उपलब्ध हुई। मजिस्ट्रेट ने कहा कि शिकायतकर्ता अच्छी पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठा वाली होने के साथ ही साथ विदेशी भी है, ऐसी कोई भी महिला बिना किसी कारण के आरोपी को सिर्फ फंसाने के लिए कोर्ट नहीं आ सकती जब तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई हो। सजा पर बहस के दौरान अभियुक्त के वकील ने उसके कम उम्र का हवाला देते हुए रहम की अपील की। वकील ने कहा कि आरोपी की उम्र कम है और यह इसका पहला अपराध है इसलिए इसे अच्छे बर्ताव की शर्त पर प्रोबेशन पर रिहा किया जाना चाहिए।
सेल्फी लेने के लिए बनाया दबाव
जज ने कहा, आरोपी महिला के कमरे में उसे स्पर्श करने के लिए ही घुसा था और अब महिला भारत आने से डरने लगी है। इस साल मार्च में पीड़िता (38) पेरू से भारत की पहली यात्रा पर मुंबई पहुंची थी। वह जिस गेस्ट हाउस में ठहरी थी, आरोपी वहां मैनेजर था। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी बार-बार उसके कमरे में आता था। उसने सेल्फी लेने के लिए उस पर दबाव बनाया और उसे गलत तरीके से छुआ।
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मझगांव कोर्ट के महानगर मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने घटना के लगभग दो महीने बाद शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए रियाज पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसले की कॉपी शनिवार को उपलब्ध हुई। मजिस्ट्रेट ने कहा कि शिकायतकर्ता अच्छी पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठा वाली होने के साथ ही साथ विदेशी भी है, ऐसी कोई भी महिला बिना किसी कारण के आरोपी को सिर्फ फंसाने के लिए कोर्ट नहीं आ सकती जब तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई हो। सजा पर बहस के दौरान अभियुक्त के वकील ने उसके कम उम्र का हवाला देते हुए रहम की अपील की। वकील ने कहा कि आरोपी की उम्र कम है और यह इसका पहला अपराध है इसलिए इसे अच्छे बर्ताव की शर्त पर प्रोबेशन पर रिहा किया जाना चाहिए।
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सेल्फी लेने के लिए बनाया दबाव
जज ने कहा, आरोपी महिला के कमरे में उसे स्पर्श करने के लिए ही घुसा था और अब महिला भारत आने से डरने लगी है। इस साल मार्च में पीड़िता (38) पेरू से भारत की पहली यात्रा पर मुंबई पहुंची थी। वह जिस गेस्ट हाउस में ठहरी थी, आरोपी वहां मैनेजर था। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी बार-बार उसके कमरे में आता था। उसने सेल्फी लेने के लिए उस पर दबाव बनाया और उसे गलत तरीके से छुआ।
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