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Supreme Court: 'आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, उपलब्ध कराई जाए दस्तावेजों की प्रति', कोर्ट का आदेश

Wed, 07 May 2025 01:52 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 07 May 2025 01:52 PM IST
सार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और उसे ईडी द्वारा जुटाए गए सभी दस्तावेज और बयान की प्रतिलिपि चाहिए। कोर्ट ने यह आदेश धनशोधन मामले में आरोपी सरला गुप्ता की याचिका पर दिया।

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Accused entitled to documents, statements collected by ED during probe: SC
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई की सांविधानिक गारंटी हासिल है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एकत्र किए दस्तावेजों और बयानों की प्रति हासिल करने का अधिकार है। 

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जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि जब किसी मामले में कोर्ट अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लेती है, तो विशेष जज को सुनिश्चित करना चाहिए कि उस प्रक्रिया के साथ-साथ शिकायत की प्रतिलिपि और सभी दस्तावेज आरोपी को उपलब्ध कराए जाएं। 
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शीर्ष कोर्ट ने आगे कहा, आरोपी को उन बयानों, दस्तावेजों, वस्तुओं और साक्ष्यों की सूची की प्रतिलिपि भी दी जानी चाहिए, जिन पर अधिकारी भरोसा नहीं कर रहा है। 

कोर्ट का यह फैसला धनशोधन मामले में आरोपी सरला गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर आया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि मुकदमे से पहले अभियोजन पक्ष को दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। 

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