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असामान्य भ्रूण: दिल्ली हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की इजाजत, 24 सप्ताह से ज्यादा का है गर्भ
Tue, 06 Apr 2021 05:57 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Tue, 06 Apr 2021 05:57 PM IST
सार
- गर्भवती महिला खुद हृदयरोगी, इसलिए खतरा ज्यादा
- मेडिकल बोर्ड ने की थी गर्भपात की सिफारिश
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delhi high court
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महिला को उसके 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की इजाजत दे दी। मेडिकल रिपोर्ट में भ्रूण के अनेक विकृतियों से ग्रस्त होने की बात कही गई है। इसलिए चिकित्सा आधार पर यह इजाजत दी गई है।
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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अपने आदेश में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार महिला को गर्भपात के दौरान भी जोखिम हो सकता है, क्योंकि वह हृदयरोगी है और उसे खून को पतला करने की दवाएं दी जा रही हैं।अनुमति देने से पहले न्यायमूर्ति सिंह ने महिला के पति से भी बात करके यह जानने का प्रयास किया कि क्या वह गर्भपात के दौरान के जोखिम को समझते हैं। इसके बाद अदालत ने महिला को चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति दे दी।
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महिला ने मार्च के अंतिम सप्ताह में अदालत से गर्भपात की अनुमति मांगी थी। उसने अपनी चिकित्सा जांच में भ्रूण के फेशियल हेमरेज और हाइड्रोसीफेलस से ग्रस्त होने का हवाला दिया था। इसके बाद अदालत ने महिला का परीक्षण कर गर्भपात के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एम्स के डॉक्टरों समेत एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गर्भपात की प्रक्रिया में महिला को खतरा हो सकता है क्योंकि वह हृदयरोगी है लेकिन भ्रूण के अनेक विकृतियों से ग्रस्त होने के कारण गर्भपात की सिफारिश की जाती है।
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