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अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला : आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को बड़ा झटका, अदालत ने की जमानत याचिका खारिज
Fri, 18 Jun 2021 03:27 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Fri, 18 Jun 2021 03:27 PM IST
सार
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाने के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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क्रिश्चियन मिशेल
- फोटो : ANI
विस्तार
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मिशेल को सीबीआई और ईडी दोनों में से किसी भी मामले में राहत नहीं मिली है।
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बता दें कि दुबई से प्रत्यर्पित कर लाए गए मिशेल को ईडी ने 22 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। मिशेल को ईडी के मामले में पांच जनवरी 2019 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उसे घोटाले के संबंध में सीबीआई के मामले में भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
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मिशेल ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दायरे में शामिल तीन कथित बिचौलियों में से एक है। उसके अलावा गुइडो हास्च्के और कार्लो गेरोसा भी जांच के दायरे में है।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए आठ फरवरी 2010 को हुए समझौते में राजकोष को करीब 2,666 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। ईडी ने जून 2016 को मिशेल के खिलाफ दायर आरोपपत्र में आरोप लगाया कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपये मिले थे।