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पीएनबी घोटाले के आरोपी गोकुलनाथ के नार्को टेस्ट को विशेष कोर्ट ने नहीं दी मंजूरी
Wed, 04 Sep 2019 01:55 AM IST
Nilesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Nilesh Kumar
Updated Wed, 04 Sep 2019 01:55 AM IST
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गोकुलनाथ शेट्टी को सीबीआई कोर्ट ले जाते हुए(फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में बैंक के ही पूर्व अधिकारी गोकुलनाथ शेट्टी का न तो पोलीग्राफी टेस्ट होगा और न ही नार्को एनालिसिस टेस्ट। विशेष अदालत ने सीबीआई की नार्को टेस्ट की मांग को खारिज कर दिया।
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मालूम हो कि 13,700 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले में गोकुलनाथ आरोपी है। बैंक में घोटाले के दौरान गोकुलनाथ पीएनबी की ब्रैडी हाउस ब्रांच में डिप्टी मैनेजर थे। उन्हें मार्च 2018 में गिरफ्तार किया गया था।
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सीबीआई की मांग का विरोध करते हुए शेट्टी के वकील ने उनकी उम्र का हवाला देते हुए कहा था कि वह कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं ऐसे में यह टेस्ट उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर कर सकते हैं। सीबाआई मामलों के विशेष जज वीसी बर्डे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी ने इन टेस्टों के लिए मंजूरी नहीं दी है और ऐसे टेस्ट के लिए उसकी मंजूरी अनिवार्य है।
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