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महाराष्ट्र: चोरी के दोषी ने जनवरी में जज पर फेंकी थी चप्पल, अब मिली ये सजा
Fri, 11 Dec 2020 06:29 PM IST
योगेश साहू
पीटीआई, ठाणे।
पीटीआई, ठाणे।
Published by: योगेश साहू
Updated Fri, 11 Dec 2020 06:29 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी की एक अदालत ने इस साल जनवरी में चोरी के मामले में दोषी ठहराए जाने पर मजिस्ट्रेट पर चप्पल फेंकने वाले एक व्यक्ति को इस हरकत के लिए शुक्रवार को दो साल की कैद की सजा सुना दी।
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अभियोजन पक्ष के वकील विजय मुंडे ने बताया कि अशरफ अंसारी (23) ने 29 जनवरी 2019 के चोरी के मामले में दोषी ठहराए जाने पर गुस्से में आकर भिवंडी के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पर चप्पल फेंकी थी। मुंडे के अनुसार मजिस्ट्रेट थोड़ा झुक गए थे और चप्पल उन्हें नहीं लगी थी, जबकि दूसरी चप्पल एक वकील को लगी थी।
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मुंडे ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने आठ गवाहों की गवाही के बाद अशरफ को भादंसं की धारा 353 (जनसेवक को कर्तव्यपालन से रोकने के लिए उस पर हमला करना) के तहत दो साल की कैद की सजा सुनाई। अशरफ भिवंडी के आमपाड़ा का रहने वाला है।
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