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GST: दूध, अंडे जैसी रोजमर्रा की ये सामान 5 फीसदी हो जाएगी महंगी

Sun, 21 May 2017 12:52 PM IST
amarujala.com- presented by: अकरम
amarujala.com- presented by: अकरम Updated Sun, 21 May 2017 12:52 PM IST
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5% tax on essential things of everyday life
सांकेतिक चित्र
जीएसटी की नई कर दरें निर्धारित कर दी गई हैं। एजुकेशन और हेल्थ पर इस नई व्यवस्था में कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन रोजमर्रा की इन जरूरी चीजों पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। एक नजर इन जरूरी चीजों पर....
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1- मछली, फिश फिलेट, फिश मीट (मसली और बगैर मसली हुई), फ्रोजन मीट, सूखी मछली, स्मोक्ड मछली, अल्ट्रा हाई टेंपरेचर मिल्क, दूध, सांद्रित दूध, चीनी मिला और अन्य मीठा दूध, स्किम्ड मिल्क, योगर्ट, दूध, खमीर वाला दूध, फ्लेवर्ड, फ्रूटस, नट्स और कोकोआ मिला दूध, छेना, रजिस्टर्ड ब्रांड वाले यूनिट कंटेनर में रखा पनीर।
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2- अंडे, उबले अंडे, यूनिट कंटेनर में रजिस्टर्ड ब्रांड वाला प्राकृतिक शहद, पशुओं से निकला प्राकृतिक खाद्य पदार्थ।

3- सब्जियां और फ्रोजेन सब्जियां, शकरकंद, सुपारी, फल और गिरि, आंशिक संरक्षित, खट्टे फलों और तरबूज के छिलके संरक्षित और गैर संरक्षित, कॉफी, ग्रीन टी के अलावा सभी फ्लेवर्ड और गैर फ्लेवर्ड चाय, काली मिर्च , पिसी हुई गोल मिर्च, वनीला, दाल चीनी, लौंग, धनिया, अजवायन, सूखी अदरक, केसर, हल्दी, तेज पत्ता, कड़ी और अन्य मसाले।
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4- टीन कंटेनर में रखा रजिस्टर्ड ब्रांड वाला अनाज, आलू के मील, पाउडर, छल्ले, ग्रेनुअल्स, सूखी फली और मील पाउडर, इमली, सिंघाड़ा, तीसी, अलसी, सूरजमुखी, तरबूज के बीज, पाम, सरसों बीज, पोस्ता बीज।

5- कीटनाशक, फ फूंदनाशक में इस्तेमाल होने वाले पौधे, चुकंदर, गन्ना, रेजिन, गम रेजिन , ग्वार गम, रुद्राक्ष, पान पत्ता, कत्था, सोयाबीन तेल, मूंगफली, ऑलिव पाम, मूंगफली, अलसी सरसों तेल, वनस्पति वसा और तेल।

6-पिज्जा ब्रेड, रस्क, टोस्ट ब्रेड और अन्य टोस्ट प्रोडक्ट, मीट का आटा, मील्स और पेलेट, तंबाकू पत्ता (रिवर्स चार्ज के तहत) नमक।

7- घरेलू इस्तेमाल में आने वाली एलपीजी, पेट्रोलियम गैस के अतिरिक्त कोल गैस, वाटर गैस, गैस वाले हाइड्रोकार्बन, न्यूक्लियर ग्रेड सोडियम।

8- साल्ट, दवा और औषधि और उनके साल्ट, डायग्नोस्टिक किट्स, बल्क ड्रग्स से बनने वाले फॉर्म्यूलेशन, सल्फोनेट अरंडी का तेल, मछली का तेल, हाथ से निर्मित सेफ्टी माचिस, नेचुरल रबर, लेटेक्स से बने खिलौने वाले गुब्बारे।


9- हैंड पंप और उनके पार्ट्स, सोलर वाटर हीटर और सिस्टम, अक्षय ऊर्जा उपकरण और उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स, सोलर लालटेन, सोलर लैंप।

10- आर्टिफिशियल किडनी, क्रच, व्हील चेयर, वाकिंग फ्रेम, ट्राइसाइकिल के पार्ट्स, केरोसिन प्रेशर लालटेन, केरोसिन प्रेशर लालटेन के पार्ट्स और गैंस मेंटल, झाड़ू,सरकंडे से बनने वाले मोढ़े, फूलझाड़ू, सेंट्रल एक्साइज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत उल्लिखित निजी इस्तेमाल के लिए खास दवाएं और औषधियां।
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