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2010 चिन्नास्वामी स्टेडियम धमाका: दो आरोपियों की सजा बढ़ाकर उम्रकैद की गई, सात साल की मिली थी सजा 

Thu, 25 Nov 2021 06:49 PM IST
Amit Mandal एएनआई, बेंगलुरू
एएनआई, बेंगलुरू Published by: Amit Mandal Updated Thu, 25 Nov 2021 06:49 PM IST
सार

अहमद जमाली और आफताब आलम को 7 साल की कैद हुई थी। आज इनकी सजा बढ़ाकर कठोर उम्रकैद की सजा दी गई है। 

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2010 Chinnaswamy Stadium blast case- 2 accused punishment increased to rigorous life imprisonment 
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : social media

विस्तार

2010 चिन्नास्वामी स्टेडियम विस्फोट मामले में दो आरोपियों की सजा बढ़ाकर उम्रकैद कर दी गई है। अहमद जमाली और आफताब आलम को 7 साल की कैद हुई थी। सीसीबी के संयुक्त आयुक्त ने कहा कि हमने हाई कोर्ट में अपील की और इसे नए सिरे से विचार के लिए सत्र न्यायालय में मामला पेश किया। आज इनकी सजा को बढ़ाकर कठोर उम्रकैद की सजा दी गई है। 
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आईपीएल से पहले हुआ था धमाका
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट मैच के दौरान 17 अप्रैल, 2010 को चिन्नास्वामी स्टेडियम में ब्लास्ट हुआ था। इसके लिए स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर पांच बम लगाए गए थे। इनमें से दो में विस्फोट हुआ था, जबकि तीन को बाद में निष्क्रिय कर दिया गया था। इन बम धमाकों में पांच सुरक्षाकर्मियों सहित 15 लोग घायल हो गए थे। 
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