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सुप्रीम कोर्ट ने सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को अंतरिम राहत देने से किया इनकार

Fri, 14 Feb 2020 12:16 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Fri, 14 Feb 2020 12:16 PM IST
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1984 sikh riots Sajjan Kumar move SC seeking bail, top court will hear matter after holi vacation
सज्जन कुमार (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
पूर्व कांग्रेस नेता और 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में सजा काट रहे सज्जन कुमार ने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि उन्हें शीर्ष अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। उनकी याचिका पर अदालत होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगी। बता दें कि सिख दंगे मामले में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वह फिलहाल जेल में हैं। 
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प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने यह भी कहा कि वह सबरीमला संदर्भ मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कुमार के स्वास्थ्य पर एम्स की चिकित्सा रिपोर्ट पर विचार करेगी। कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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जिस मामले में उसे दोषी ठहराया गया और सजा दी गई वह एक-दो नवंबर 1984 को दिल्ली छावनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारे को जलाने से संबंधित है।
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गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 1984 को दो सिख अंगरक्षकों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे।
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