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गोधरा ट्रेन हादसे के 17 साल बाद पीड़ितों को मुआवजे का एलान
Fri, 15 Feb 2019 05:25 AM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Fri, 15 Feb 2019 05:25 AM IST
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Gujarat High Court
गोधरा ट्रेन हादसे के करीब 17 साल बाद 52 मृतकों के परिवार को मुआवजा देने का एलान किया गया है। गुजरात सरकार ने बृहस्पतिवार को हर परिवार को 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा की है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राज्य सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट के 2017 के आदेश के तहत यह फैसला लिया है। मुआवजा मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा।
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2002 में गोधरा ट्रेन में लगी आग के बाद राज्य में भड़के दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनमें से ज्यादातर अल्पसंख्यक थे। ट्रेन हादसे में मारे गए 59 लोगों में से 7 की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजे देने का निर्देश दिया था। दोनों को अलग-अलग 5-5 लाख रुपये देने को कहा गया था।
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