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Hoarding Case: मुंबई होर्डिंग हादसे के मामले में आरोपपत्र दाखिल, चार गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

Sat, 13 Jul 2024 02:56 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 13 Jul 2024 02:56 PM IST
सार

Ghatkopar Hoarding Case: मुंबई अपराध शाखा के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शनिवार को घाटकोपर इलाके में हुए होर्डिंग हादसे के मामले में अदालत में 3,299 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। हादसा दो महीने पहले 13 मई को हुआ था। 

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13th May Ghatkopar hoarding case SIT of the Mumbai Crime Branch filed chargesheet
मुंबई होर्डिंग हादसा - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुए होर्डिंग हादसे आज दो महीने पूरे हो चुके हैं। अपराध शाखा के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शनिवार को अदालत में 3,299 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपपत्र में चार गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 

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आरोपपत्र के मुताबिक, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 (8) के तहत जांच जारी रहेगी। आरोपपत्र में बीएमसी के दो अधिकारियों और छह अधिकारियों के भी बयान शामिल हैं। 
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इस साल 13 मई को घाटकोपर पूर्व में तूफान की वजह से एक विज्ञापन होर्डिंग गिर गया था। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 84 अन्य घायल हो गए थे। इस होर्डिंग को जीआरपी की जमीन पर अवैध रूप से लगाया गया था। 

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