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महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को झटका, सीबीआई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी
Fri, 21 Oct 2022 03:26 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Fri, 21 Oct 2022 03:26 PM IST
सार
राकांपा नेता अनिल देशमुख को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। वे अभी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। पिछले सप्ताह उन्हें कोरोनरी एंजियाग्राफी के लिए मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख
- फोटो : ANI
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विस्तार
सीबीआई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला 100 करोड़ रुपये का जबरन वसूली घोटाले से जुड़ा हुआ है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने संजय पलांदे की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। पलांदे देशमुख के निजी सचिव थे।
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कोर्ट ने कहा कि इस तरह के सफेदपोश अपराध देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। वह बर्खास्त पुलिस अधिकारी और आरोपी से गवाह बने सचिन वाजे के बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि देशमुख की सक्रिय भागीदारी और सार्वजनिक दायित्व के निर्वहन में अनुचित लाभ प्राप्त करने के प्रयास को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जानी चाहिए।
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दरअसल, मामला भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस से जुड़ा है। मनी लांड्रिंग केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सीबीआई उनके खिलाफ भ्रष्टाचार व मंत्री पद के दुरुपयोग के मामले की जांच कर रही है। 71 साल के देशमुख को ईडी द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार अक्तूबर को जमानत दे दी है। विशेष सीबीआई जज एसएच ग्वालानी ने गुरुवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली थी और उस पर आदेश सुरक्षित रखा था।
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पिछले साल 2 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे देशमुख
राकांपा नेता अनिल देशमुख को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। वे अभी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। पिछले सप्ताह उन्हें कोरोनरी एंजियाग्राफी के लिए मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देशमुख अभी मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। वे महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार में मंत्री थे। यह सरकार राकांपा, कांग्रेस व शिवसेना ने मिलकर बनाई थी।
परमबीर सिंह ने लगाया था हर माह 100 करोड़ वसूली का आरोप
मार्च 2021 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस को अधिकारियों को मुंबई की होटलों व बार से हर माह 100 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य दिया था। इससे पहले देश के अग्रणी उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित निवाए एंटेलिया के बाहर विस्फोटक लदी एसयूवी खड़ी करने के मामले में सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हुआ था और देशमुख को गिरफ्तार किया गया था।
हाईकोर्ट ने अप्रैल 2021 में सीबीआई को देशमुख के खिलाफ आरोपों की जांच का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने देशमुख व उनके करीबियों के खिलाफ भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एफआईआर दायर की थी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के आरोपों के बाद हाईकोर्ट के जांच के आदेश पर देशमुख ने अप्रैल 2021 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।