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Panchkula News: पंजाब में मिलावट रोकने को प्रभावी कानून नहीं

Mon, 11 Mar 2024 03:13 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 11 Mar 2024 03:13 AM IST
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There is no effective law to stop adulteration in Punjab
चंडीगढ़। पंजाब में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं है। इस मुद्दे को लेकर पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के छठे कामकाजी दिन सोमवार को विधायक देविंदरजीत सिंह लाडी धोस की तरफ से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह स्थिति स्पष्ट करेंगे।
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लगातार तीन दिन के अवकाश के बाद सोमवार को सदन के कामकाज की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इसके बाद तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिनमें विधायक धोस के प्रस्ताव के अलावा मनविंदर सिंह ग्यासपुरा द्वारा सूबे में प्रधानमंत्री अंतोदय योजना की साइट बंद होने से गरीब लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, पर लाए जा रहे प्रस्ताव का ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री जवाब देंगे।
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तीसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कुलजीत सिंह रंधावा द्वारा डेराबस्सी में बरवाला रोड की खराब हालत के बारे में पेश किया जाएगा, जिस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जवाब देंगे। इनके अलावा सदन में स्थानीय निकाय समिति और सहकारिता व संबंधित गतिविधियों संबंधी समिति की दूसरी रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इसके साथ ही वर्ष 2024-25 के लिए पब्लिक अकाउंट्स, अनुमान, पब्लिक अंडरटेकिंग और एससी-एसटी व बीसी वर्गों के कल्याण संबंधी समितियों के गठन संबंधी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इन समितियों का गठन 31 मार्च, 2024 से पहले किया जाना आवश्यक है और सदन इन समितियों में सदस्यों के मनोनयन का अधिकारी विधानसभा स्पीकर को सौंपेंगा।
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