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सरकारी जमीन में लगाए स्टॉल, 27 के चालान कर 87 हजार का जुर्माना वसूला

Tue, 11 Oct 2022 01:34 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 11 Oct 2022 01:34 AM IST
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Stalls set up in government land, fined 87 thousand by challaning 27
पंचकूला। नगर निगम की एनफोर्समेंट विंग ने सोमवार को बिना अनुमति सेक्टरों में दुकानों के बाहर और पार्किंग क्षेत्र में स्टॉल लगाने वालों के चालान काटे। सरकारी जमीन पर स्टॉल लगाने पर 27 चालान काटकर कुल 87600 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह चालान सेक्टर-4, 7, 8 और 15 की मार्केट में काटे गए। नगर निगम पंचकूला के डीएमसी (टू) हरदीप सिंह ने बताया कि अगर दुकानदार फेस्टिवल सीजन में अपनी दुकान के आगे स्टॉल लगाना चाहते हैं, तो वे पंचकूला नगर निगम कार्यालय में आकर इसकी अनुमति ले सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के स्टॉल लगाने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनका सामान भी जप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में किसी भी दुकानदार को नगर निगम परेशान नहीं करना चाहता, ऐसे में दुकानदार की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वे स्टाल लगाने की अनुमति लें, ताकि उन्हें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि दुकानदार अपनी दुकान और स्टाल के बाहर के रास्ते को भी बाधित न होने दें।
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नगर निगम करवाचौथ पर स्टॉल लगाने की दे रहा अनुमति
हरदीप सिंह ने बताया कि नगर निगम ने करवाचौथ और दिवाली पर स्टॉल लगाने के लिए अनुमति देनी शुरू कर दी है। दुकानदार नगर निगम कार्यालय में आकर फीस जमा करके इसके लिए अनुमति ले सकते हैं। उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया है कि त्योहारी सीजन में आग लगने की घटनाओं से बचने के लिए फायर सेफ्टी नियमों को ध्यान में रखकर फायर सेफ्टी उपकरण रखें, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। इस दौरान नगर निगम के एपीओ सुशील कुमार, एनफोर्समेंट विंग के सुपरिंटेंडेंट राजबीर सिंह, असिस्टेंट मोहन लाल और अन्य लोग मौजूद रहे।
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