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Panchkula News: हादसे में दिव्यांग हुई महिला को 3.90 लाख मुआवजा
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पंचकूला। सड़क हादसे में बाएं हाथ में 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता होने के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने घायल महिला सोमवती के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने बीमा कंपनी को 3,90,912 रुपये मुआवजा 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिया है।
मोगीनंद गांव निवासी 32 वर्षीय सोमवती मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करती थीं। याचिका के अनुसार, एक जून 2025 की रात करीब 11:55 बजे वह पति तेजपाल और बेटियों के साथ स्कूटी पर पिंजौर से घर लौट रही थीं। सेक्टर-24/26 स्थित महाराणा प्रताप चौक के पास पंजाब नंबर की ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में परिवार के सदस्य घायल हो गए। सोमवती को सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल में 14 दिन तक उपचार करवाना पड़ा।
महिला ने चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ 30 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने मेडिकल खर्च, उपचार के दौरान आय का नुकसान, दर्द, देखभाल, परिवहन और भविष्य में कमाई की क्षमता प्रभावित होने के आधार पर मुआवजा तय किया। बीमा कंपनी को निर्धारित राशि ब्याज सहित देने के निर्देश दिए गए हैं।
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मोगीनंद गांव निवासी 32 वर्षीय सोमवती मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करती थीं। याचिका के अनुसार, एक जून 2025 की रात करीब 11:55 बजे वह पति तेजपाल और बेटियों के साथ स्कूटी पर पिंजौर से घर लौट रही थीं। सेक्टर-24/26 स्थित महाराणा प्रताप चौक के पास पंजाब नंबर की ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में परिवार के सदस्य घायल हो गए। सोमवती को सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल में 14 दिन तक उपचार करवाना पड़ा।
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महिला ने चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ 30 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने मेडिकल खर्च, उपचार के दौरान आय का नुकसान, दर्द, देखभाल, परिवहन और भविष्य में कमाई की क्षमता प्रभावित होने के आधार पर मुआवजा तय किया। बीमा कंपनी को निर्धारित राशि ब्याज सहित देने के निर्देश दिए गए हैं।
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