{"_id":"60edf1918ebc3ec2061da765","slug":"corona-lockdown-increased-swimming-pool-opened-for-contestants-lockdown-extended-till-july-19-up-to-a-hundred-people-got-exemption-in-marriage-funeral-pkl-office-news-pkl4199988105","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोरोना : लॉकडाउन बढ़ा, प्रतियोगियों के लिए स्वीमिंग पूल खुला, 19 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन, शादी, अंत्येष्टि में सौ लोगों तक को मिली छूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोरोना : लॉकडाउन बढ़ा, प्रतियोगियों के लिए स्वीमिंग पूल खुला, 19 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन, शादी, अंत्येष्टि में सौ लोगों तक को मिली छूट
विज्ञापन
पंचकूला। जिले में लॉकडाउन की अवधि को एक सप्ताह यानी 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। जिलाधीश और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह ने जिले में ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के तहत लॉकडाउन की अवधि को कुछ अतिरिक्त रियायतों के साथ 19 जुलाई 2021 की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है। नई छूट के अंतर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के कुलपति को 23 जुलाई 2021 को जिला पंचकूला में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) 2021 आयोजित करने की अनुमति दी गई है।
विवाह, शादियों, अंत्येष्टि, दाह संस्कार में 100 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। शादियां घर और कोर्ट के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी हो सकती हैं। इसके साथ ही खुले स्थानों में, 200 व्यक्तियों तक को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। स्पा को आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग मानदंड, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करते 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6.00 से रात 8.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल
स्वीमिंग पूल को सिर्फ ऐसे तैराकों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है जो किसी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं। सिनेमा हॉल (मॉल में और स्टैंड) को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। विश्वविद्यालय/कॉलेजों को छात्रों के लिए डाउट क्लास, प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक कक्षाएं, व्यावहारिक परीक्षाओं और ऑफ लाइन परीक्षाओं के लिए अनुमति दी गई है। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों ( निजी या सरकारी) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी और नियमित स्वच्छता के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड दिशा निर्देशों की सख्त पालन के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
विज्ञापन
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को छात्रों के लिए डाउट क्लास, व्यावहारिक कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी। इसके साथ ही माल सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) को सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिले में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं। उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।
कारपोरेट ऑफिस सभी कर्मचारियों के लिए खुले
कारपोरेट ऑफिस में सभी कर्मचारी आ सकते हैं। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट, बार में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। यह सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही जिम भी सुबह 6 से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और स्टेडियम को कांटेक्ट स्पोर्ट्स को छोड़कर खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जांच टीम का गठन करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 और आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
विज्ञापन
विवाह, शादियों, अंत्येष्टि, दाह संस्कार में 100 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। शादियां घर और कोर्ट के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी हो सकती हैं। इसके साथ ही खुले स्थानों में, 200 व्यक्तियों तक को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। स्पा को आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग मानदंड, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करते 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6.00 से रात 8.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
विज्ञापन
50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल
स्वीमिंग पूल को सिर्फ ऐसे तैराकों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है जो किसी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं। सिनेमा हॉल (मॉल में और स्टैंड) को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। विश्वविद्यालय/कॉलेजों को छात्रों के लिए डाउट क्लास, प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक कक्षाएं, व्यावहारिक परीक्षाओं और ऑफ लाइन परीक्षाओं के लिए अनुमति दी गई है। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों ( निजी या सरकारी) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी और नियमित स्वच्छता के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड दिशा निर्देशों की सख्त पालन के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
विज्ञापन
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को छात्रों के लिए डाउट क्लास, व्यावहारिक कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी। इसके साथ ही माल सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) को सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिले में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं। उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।
कारपोरेट ऑफिस सभी कर्मचारियों के लिए खुले
कारपोरेट ऑफिस में सभी कर्मचारी आ सकते हैं। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट, बार में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। यह सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही जिम भी सुबह 6 से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और स्टेडियम को कांटेक्ट स्पोर्ट्स को छोड़कर खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जांच टीम का गठन करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 और आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।