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बंद : छह बजते ही बाजार हुए बंद लेकिन खुले रही शराब की दुकानें, शराब की रही मारामारी

Sat, 24 Apr 2021 01:43 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 24 Apr 2021 01:43 AM IST
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Closed: Markets closed at six o'clock but liquor shops remained open, liquor clashes
6:00 बजे के बाद भी औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 ठेके के बाहर से शराब लेते लोग। - फोटो : PKL OFFICE
पंचकूला। कोरोना महामारी के कारण हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद पंचकूला के ज्यादातर बाजार शाम 6 बजे बंद करवा दिए गए। बाजार बंद होने के बाद भी पंचकूला के कई ठेकों पर लंबी लाइन लगी रही। इतना ही नहीं पंचकूला के कई बाजार शाम 6 बजे के बाद भी खुले रहे। हालांकि जैसे ही पुलिस की टीम निकली दुकानदार फटाफट शटर बंद कर चलते बने। पंचकूला में शाम को 6 बजे दुकानों के बंद होने की जानकारी मिलते ही कॉलोनी और सेक्टरों के लोग शराब की दुकानों पर पहुंच गए। एक शराब दुकानदार के अनुसार शुक्रवार को औसत से 50 फीसदी ज्यादा सेल दर्ज की गई।
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वहीं जिनको 6 बजे दुकानें बंद होने की जानकारी देरी से मिली वह ठेकों का शटर खड़खड़ाते नजर आए। ठेके के कारिंदों ने दूसरे विकल्प से उनको शराब उपलब्ध करवाई। डीसीपी पंचकूला ने दुकानों को बंद करवाने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करवाने के लिए सेक्टर-20, 19, सेेक्टर-4 पंचकूला, सेेक्टर-5 पंचकूला सेेक्टर-11 शोरूम और अन्य दुकानों का जायजा लिया। पंचकूला के जिला मजिस्ट्रेट और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन और उपायुक्त मुकुल कुमार ने जिले में कोविड-19 महामारी के कारण पैदा मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर जनस्वास्थ्य के हित में दुकानों को छह बजे बंद करने का आदेश जारी किया था।
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पेट्रोल पंप, आपातकालीन ओपीडी, केमिस्ट की दुकानें खुली रहेंगी
इसके अंतर्गत बाजारों में सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को शाम 6 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। इस आदेश के बाद अब सभी रेस्टोरेंट, हलवाई की दुकानें और खाने-पीने की दुकानों के साथ बेकरी और कैफे के साथ रेहड़ी और फूड वैन शाम छह बजे तक खुली रहेंगी। शाम छह बजे के बाद यहां ऑनसाइट डाइनिंग पर भोजन की सुविधा नहीं दी गई है। हालांकि पैकिंग और होम डिलीवरी सेवा को लेने की अनुमति शाम 9:30 बजे तक दी गई है।
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विशेष रूप से डेयरी और संबंधित उत्पादों की दुकानें पनीर, दही, घी आदि की दुकानें शाम 9:30 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही फेरीवालों, किराने की दुकानों, अंडा और मांस की दुकानों के साथ फलों और सब्जियों की दुकानें शाम 8:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही केमिस्ट की दुकानें, पंजीकृत मेडिकल प्रतिष्ठानों के आपातकालीन ओपीडी और पेट्रोल पंप चौबीसों घंटे खुले रहेंगे। इसके लिए डीसी ने सभी एसडीएम और घटना कमांडरों और ईओ, एमसी, कालका और सचिव, मार्केट कमेटियों को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है कि सब्जीमंडी में सोशल डिस्टेंसिंग और व्यक्तिगत स्वच्छता मानदंडों का कड़ाई से पालन करें।
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