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बाल श्रम पर अंकुश लगाने को जल्द चलाया जाएगा जागरूकता अभियान
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पंचकूला। जिले में बाल श्रम पर अंकुश लगाने के लिए शीघ्र ही एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत श्रम विभाग पंचकूला की ओर से मार्केट एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सहयोग से जगह-जगह जागरूकता शिविरों का आयोजन कर लोगों को बाल श्रम के खिलाफ प्रेरित किया जाएगा। यह निर्देश उपायुक्त महावीर कौशिक ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में बाल श्रम से संबंधित मामलों के लिए गठित जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उपायुक्त ने कहा कि बालश्रम पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ लोगों की मानसिकता में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। बाल श्रम के मामले में संलिप्त पाए जाने पर 50 हजार रुपये और दो साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों, होटल, ढाबों और घरों में काम करवाना अपराध हैं।
उपायुक्त ने बताया कि 14 से 18 वर्ष तक आयु के बच्चों से भी जोखिम भरे व्यवसाय और उद्योगों जैसे ऑटो मोबाइल वर्कशॉप, गैराज, सर्कस, साबुन बनाना, अगरबत्ती बनाना, कचरा उठाना और कबाड़ चुनना, चूना भट्ठा तथा घरेलू श्रम सहित अन्य 86 व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में काम नहीं लिया जा सकता। इस अवसर पर पंचकूला एसडीएम ऋचा राठी, सहायक श्रम आयुक्त नवीन शर्मा, चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल की अध्यक्ष ममता गोयल, लेबर इंस्पेक्टर तेजबीर सिंह और कृष्ण कुमार और शिक्षा विभाग व पुलिस विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।
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उपायुक्त ने बताया कि 14 से 18 वर्ष तक आयु के बच्चों से भी जोखिम भरे व्यवसाय और उद्योगों जैसे ऑटो मोबाइल वर्कशॉप, गैराज, सर्कस, साबुन बनाना, अगरबत्ती बनाना, कचरा उठाना और कबाड़ चुनना, चूना भट्ठा तथा घरेलू श्रम सहित अन्य 86 व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में काम नहीं लिया जा सकता। इस अवसर पर पंचकूला एसडीएम ऋचा राठी, सहायक श्रम आयुक्त नवीन शर्मा, चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल की अध्यक्ष ममता गोयल, लेबर इंस्पेक्टर तेजबीर सिंह और कृष्ण कुमार और शिक्षा विभाग व पुलिस विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।
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