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पंजाब में निगम चुनाव के खिलाफ दायर 28 याचिकाएं खारिज

Tue, 26 Jan 2021 02:02 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 26 Jan 2021 02:02 AM IST
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28 petitions filed against corporation election in Punjab dismissed
चंडीगढ़। पंजाब में कुछ नगर निगमों और नगर परिषदों की वार्डबंदी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर दर्जनों याचिकाओं को सोमवार को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव को हरी झंडी दे दी।
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जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को विभिन्न नगर निगमों और नगर परीक्षाओं की वार्डबंदी के खिलाफ दायर 28 याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा किस आधार पर यह याचिकाएं खारिज की गई हैं, इसका विस्तृत फैसला अभी जारी नहीं हुआ है।
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जिन नगर निगम और नगर परिषदों की याचिकाएं खारिज हुई हैं, उनमें जीरकपुर, नवांशहर, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, बठिंडा, मोगा, फरीदकोट, संगरूर से संबंधित याचिकाएं शामिल हैं।
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उल्लेखनीय है कि इन सभी याचिकाओं में वार्डबंदी को लेकर आरोप लगाए गए थे कि वार्डबंदी सही तरीके से नहीं की गई है। कुछ याचिकाओं में यह आरोप लगाया गया था कि नए सिरे से वार्डबंदी इस तरीके से कर दी गई है कि सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव में ज्यादा लाभ मिल सके।
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