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नेशनल चैनल पर एड दिखाने के नाम पर वसूले लाखों, पर नहीं चलाया एड
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चंडीगढ़। नेशनल चैनल पर एड चलाने का वादा कर मुकर जाना एड एजेंसी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने एड एजेंसी को सेवा में कोताही का पाया दोषी पाया और उसपर जुर्माना लगाया है। फोरम ने आदेश दिए हैं कि शिकायतकर्ता से ली पूरी राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाएं। साथ ही 11 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिनों के अंदर इनकी पालना करनी होगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 ने सुनवाई के दौरान जारी किए।
कालका-शिमला हाईवे स्थित दिव्य उपचार संस्थान ने उपभोक्ता फोरम में नई दिल्ली के प्रीतमपुरा स्थित आयूष एड कॉम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दी। अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा कि आयूष एड कॉम ने उन्हें बताया था कि वह पूरे देश में नेशनल चैनलों पर एड चलवाते हैं। शिकायतकर्ता ने उनसे अपने संस्थान का 15 से 30 मिनट का एड चंडीगढ़ सहित पूरे देश में चलवाने के लिए संपर्क किया। एड एजेंसी ने वादा किया कि 5 लाख 30 हजार 609 रुपये चुकाने के अगले ही दिन वह संस्थान का विज्ञापन पूरे देश में टेलीकास्ट करा देंगे। 13 जून, 2017 को दिव्य उपचार संस्थान ने इंटरनेट के माध्यम से पैसे चुका दिए। इसके बाद संस्थान विज्ञापन चलने का इंतजार करने लगा। कई दिन बीत गए, जिसके बाद उन्होंने एड एजेंसी से संपर्क किया। वह बहाने बनाने लगे, जिसके बाद संस्थान ने पैसे वापस करने की मांग की और लीगल नोटिस भी भेजा गया। कोई लाभ न होता देख उपभोक्ता फोरम में केस किया गया। फोरम ने आयूष एड कॉम प्राइवेट लिमिटेड को पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा लेकिन उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ।
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कालका-शिमला हाईवे स्थित दिव्य उपचार संस्थान ने उपभोक्ता फोरम में नई दिल्ली के प्रीतमपुरा स्थित आयूष एड कॉम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दी। अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा कि आयूष एड कॉम ने उन्हें बताया था कि वह पूरे देश में नेशनल चैनलों पर एड चलवाते हैं। शिकायतकर्ता ने उनसे अपने संस्थान का 15 से 30 मिनट का एड चंडीगढ़ सहित पूरे देश में चलवाने के लिए संपर्क किया। एड एजेंसी ने वादा किया कि 5 लाख 30 हजार 609 रुपये चुकाने के अगले ही दिन वह संस्थान का विज्ञापन पूरे देश में टेलीकास्ट करा देंगे। 13 जून, 2017 को दिव्य उपचार संस्थान ने इंटरनेट के माध्यम से पैसे चुका दिए। इसके बाद संस्थान विज्ञापन चलने का इंतजार करने लगा। कई दिन बीत गए, जिसके बाद उन्होंने एड एजेंसी से संपर्क किया। वह बहाने बनाने लगे, जिसके बाद संस्थान ने पैसे वापस करने की मांग की और लीगल नोटिस भी भेजा गया। कोई लाभ न होता देख उपभोक्ता फोरम में केस किया गया। फोरम ने आयूष एड कॉम प्राइवेट लिमिटेड को पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा लेकिन उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ।
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