फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Taxi drivers and roadways workers demonstrated

Kaithal News: टैक्सी चालकों व रोडवेज कर्मियों ने किया प्रदर्शन

Tue, 02 Jul 2024 05:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Tue, 02 Jul 2024 05:57 AM IST
विज्ञापन
Taxi drivers and roadways workers demonstrated
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कैथल। हिट एंड रन कानून के खिलाफ हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा व द ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर नए बस अड्डा पर टैक्सी, जीप कार, कैंटर चालकों व रोडवेज कर्मियों ने प्रदर्शन किया।

इस मौके पर ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के पूर्व वर्किंग कमेटी सदस्य एवं द ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के राज्य कैशियर जसबीर सिंह, कृष्ण कुमार, विक्रम, अमित कुमार कुंडू, महावीर सिंह संधू ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा (1) व (2) में प्रावधान सजा व जुर्माने के खिलाफ सभी प्रकार के वाहन चालकों में गंभीर अशांति बनी है।
विज्ञापन


हिट एंड रन कानून के विरोध स्वरूप नव वर्ष 2024 में देश व प्रदेश भर के सभी वाहन चालक एक से तीन जनवरी तक हड़ताल पर गए थे। दो जनवरी की रात को गृह विभाग के सचिव ने ट्रांसपोर्टरों के संगठन एआईएमटीसी से बात कर आश्वासन दिया कि सरकार 10 साल की सजा व सात लाख रुपये जुर्माने के प्रावधानों को लागू करने से पहले उनके साथ चर्चा करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


कहा कि वाहन चालक दुर्घटनाओं को लेकर काफी चिंतित रहते है। वह वाहन चलाने से पहले अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते है कि कोई दुर्घटना न हो और वह सुरक्षित अपने घर लौट आएं।दुर्घटनाओं के समय स्थानीय लोग क्रोधित होते है। मौके पर ड्राइवर के साथ मारपीट करते है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कुछ मामलों में ड्राइवर मौका से भाग जाते है। यह किसी गलत इरादे से नहीं होता है। भारी दंड और जुर्माने से लोग ड्राइवर के रूप में काम करने से पीछे हटेंगे।

भारत में पहले ही कमर्शियल चालकों की 30 प्रतिशत कमी है। इसलिए सरकार का यह नियम सड़क परिवहन क्षेत्र को और बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा द्वारा प्रदेश के जिलों में ड्राइवरों के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से पांच फरवरी को राष्ट्रपति को प्रेषित कर मांग की गई भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(1) व (2) को संसद के बजट सत्र में वापिस लेकर दो जनवरी 2024 को गृह मंत्रालय के सचिव के दिए गए आश्वासन का सम्मान करें।


इसके अलावा केंद्र सरकार सडक़ परिवहन क्षेत्र में कार्यरत सभी ट्रांसपोर्ट फेडरेशनों के साथ बैठक कर ड्राइवर्स व वाहन चालकों की मांगों को पूरा करें। उन्होंने कहा सरकार अगर हिट एंड रन कानून को बजट सत्र में वापस नहीं लेगी तो देश की ट्रांसपोर्ट फेडरेशन व ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हड़ताल पर चले जाएंगे।

इस मौके पर प्रवीन कुमार,संदीप कुमार कुंडू ,रामभज कृष्ण कुमार,रमेश कुमार, दिलबाग सिंह, शमशेर सिंह, अमित कुमार, मनोज कुमार आदि उपस्थित रहें ।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed