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Kaithal News: शहर में 72 हजार प्रॉपर्टी आईडी के लिए नोटिस
Thu, 27 Apr 2023 12:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 27 Apr 2023 12:14 AM IST
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कैथल। नगर परिषद ने शहर में स्थित 72 हजार प्रॉपर्टी आईडी के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। इसके लिए विभाग में कार्यरत 14 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है।
लोगों को जारी किए जा रहे नोटिस में संबंधित प्रॉपर्टी का पूरा विवरण दिया जा रहा है। इसमें लोगों को विवरण देकर बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी किसके नाम है, कितना एरिया है। इसमें यदि कोई कमी है तो संंबंधित व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन इस कमी को दूर कर सकता है।
गौरतलब है कि साल भर से नगर परिषद की प्रॉपर्टी का पुराने डाटा से मिलान न होने के कारण प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का काम लटका हुुआ था। इस काम के लिए लगातार कर्मचारियों पर दबाव था। इसी माह यह काम पूरा हुआ है। अब प्रॉपर्टी आईडी का काम ऑनलाइन हो गया है। सभी तरह की प्रॉपर्टी का विवरण शहर में नगर परिषद के पोर्टल पर है। लगभग चार करोड़ रुपया शहर का प्रॉपर्टी टैक्स बनता है। प्रॉपर्टी आईडी मिलान कार्य पूरा होने के बाद लगभग 72 हजार प्रॉपर्टी आईडी के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।
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ईओ कुलदीप मलिक ने कहा कि शहर में लोगों को प्रॉपर्टी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। लोग अपने नोटिस के अनुसार टैक्स जमा करवाएं। साथ में प्रॉपर्टी के संबंध में पूरा विवरण देते हुए एक प्रोफार्मा दिया है। यदि प्रॉपर्टी के संबंध में कोई गलत विवरण दर्ज है तो संबंधित प्रोफार्मा में अपना सही विवरण भरकर नगर परिषद में जमा करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन घर बैठकर ही संबंधित प्रॉपर्टी की कमी को दूर किया जा सकता है। लोगों से अपील है कि सरकार द्वारा प्रॉपर्टी के कागजात सही करने के लिए दिए जा रहे इस अवसर का लाभ उठाएं।
प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा कराने पर छूट
सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 10 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वर्ग को राहत मिलेगी। ईओ कुलदीप मलिक ने कहा कि जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता को इसके लिए जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिक इस छूट का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से शहरी निकायों में टैक्स संग्रहण भी ज्यादा होगा।
हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 10 प्रतिशत छूट का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने को कहा ताकि अधिकतम लोगों को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने पार्षदों से आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि जिनका ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द जमा करवाएं ताकि नगर परिषद व पालिकाओं को विकास कार्यो के लिए पैसा प्राप्त हो सके। यदि यह पैसा नप के खजाने में आता है तो शहर में और अधिक तेजी से विकास कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।
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लोगों को जारी किए जा रहे नोटिस में संबंधित प्रॉपर्टी का पूरा विवरण दिया जा रहा है। इसमें लोगों को विवरण देकर बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी किसके नाम है, कितना एरिया है। इसमें यदि कोई कमी है तो संंबंधित व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन इस कमी को दूर कर सकता है।
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गौरतलब है कि साल भर से नगर परिषद की प्रॉपर्टी का पुराने डाटा से मिलान न होने के कारण प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का काम लटका हुुआ था। इस काम के लिए लगातार कर्मचारियों पर दबाव था। इसी माह यह काम पूरा हुआ है। अब प्रॉपर्टी आईडी का काम ऑनलाइन हो गया है। सभी तरह की प्रॉपर्टी का विवरण शहर में नगर परिषद के पोर्टल पर है। लगभग चार करोड़ रुपया शहर का प्रॉपर्टी टैक्स बनता है। प्रॉपर्टी आईडी मिलान कार्य पूरा होने के बाद लगभग 72 हजार प्रॉपर्टी आईडी के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।
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ईओ कुलदीप मलिक ने कहा कि शहर में लोगों को प्रॉपर्टी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। लोग अपने नोटिस के अनुसार टैक्स जमा करवाएं। साथ में प्रॉपर्टी के संबंध में पूरा विवरण देते हुए एक प्रोफार्मा दिया है। यदि प्रॉपर्टी के संबंध में कोई गलत विवरण दर्ज है तो संबंधित प्रोफार्मा में अपना सही विवरण भरकर नगर परिषद में जमा करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन घर बैठकर ही संबंधित प्रॉपर्टी की कमी को दूर किया जा सकता है। लोगों से अपील है कि सरकार द्वारा प्रॉपर्टी के कागजात सही करने के लिए दिए जा रहे इस अवसर का लाभ उठाएं।
प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा कराने पर छूट
सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 10 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वर्ग को राहत मिलेगी। ईओ कुलदीप मलिक ने कहा कि जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता को इसके लिए जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिक इस छूट का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से शहरी निकायों में टैक्स संग्रहण भी ज्यादा होगा।
हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 10 प्रतिशत छूट का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने को कहा ताकि अधिकतम लोगों को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने पार्षदों से आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि जिनका ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द जमा करवाएं ताकि नगर परिषद व पालिकाओं को विकास कार्यो के लिए पैसा प्राप्त हो सके। यदि यह पैसा नप के खजाने में आता है तो शहर में और अधिक तेजी से विकास कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।