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गेट पास घोटाला मामले में मंडी सुपरवाइजर निलंबित
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गुहला-चीका। मार्केट कमेटी कार्यालय चीका में गेटपास घोटाले में मुख्य प्रशासक विनय कुमार यादव की जांच के बाद मंडी सुपरवाइजर हिमांशु मित्तल को जहां तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया वहीं तीन अन्य कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने के आदेश दिए गए हैं। उधर, मामले में मार्केट कमेटी सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड विनय सिंह यादव ने बताया कि चीका मार्केट कमेटी कार्यालय में की गई जांच में गेटपास के मामले में हेराफेरी की शिकायतों पर कमेटी कार्यालय में कार्यरत चार कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश जारी किए गए थे। इनमें से एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा तीन अन्य को हटाने के लिए सचिव मार्केट कमेटी को आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई जांच के आधार पर करेगी। इस मामले में सचिव मार्केट कमेटी से भी जवाब तलबी की गई ओर आगामी जांच जारी है। उन्होंने यह बात भी मानी कि मार्केट कमेटी सचिव की पूरे मामले में जिम्मेवारी तय होती है। इसलिए उन्हें नियम 4 के तहत नोटिस जारी किया गया है।
मुख्य प्रशासक विनय सिंह ने कहा कि राज्य में किसानों की धान अपने ही जिले में गिराए जाने की अनुमति है, लेकिन अन्य जिलों की धान मंडियों में लाने की अनुमति नहीं है। फर्जी गेटपासों को लेकर इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी ओर गलत पाए जाने पर अनुसाशनात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित है।
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मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड विनय सिंह यादव ने बताया कि चीका मार्केट कमेटी कार्यालय में की गई जांच में गेटपास के मामले में हेराफेरी की शिकायतों पर कमेटी कार्यालय में कार्यरत चार कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश जारी किए गए थे। इनमें से एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा तीन अन्य को हटाने के लिए सचिव मार्केट कमेटी को आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई जांच के आधार पर करेगी। इस मामले में सचिव मार्केट कमेटी से भी जवाब तलबी की गई ओर आगामी जांच जारी है। उन्होंने यह बात भी मानी कि मार्केट कमेटी सचिव की पूरे मामले में जिम्मेवारी तय होती है। इसलिए उन्हें नियम 4 के तहत नोटिस जारी किया गया है।
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मुख्य प्रशासक विनय सिंह ने कहा कि राज्य में किसानों की धान अपने ही जिले में गिराए जाने की अनुमति है, लेकिन अन्य जिलों की धान मंडियों में लाने की अनुमति नहीं है। फर्जी गेटपासों को लेकर इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी ओर गलत पाए जाने पर अनुसाशनात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित है।
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