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Kaithal News: हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद
Sat, 22 Feb 2025 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 22 Feb 2025 01:47 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल ने हत्या के एक मामले में दोषी को उम्र कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की राशि वसूल होने पर मृतक के परिवार को देने के आदेश भी अदालत ने किए हैं। इसी मामले में साक्ष्यों के अभाव में एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है।
इस बारे में विकास गोरा निवासी गांव मुंदड़ी ने थाना पूंडरी में 14 दिसंबर 2021 को एफआईआर नंबर 710 दर्ज करवाई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। जसबीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता विकास गोरा निवासी गांव मुंदडी ने चार साल से नौ एकड़ जमीन काश्त के लिए गांव जटेड़ी में ज्ञाना राम निवासी पूंडरी से ठेके पर ली हुई है।
इस जमीन में ज्ञाना राम ने एक रिहायशी डेरा बनाया हुआ है जो उसने बिजली के ठेकेदार प्रदीप वासी भालसी को किराये पर दिया हुआ है। डेरे में बने चौबारे में जोनी वासी यूपी, अंकित व सोनू वासी हाट बांगडु रहते थे। 12 दिसंबर 2021 को विकास खेत में आया तो डेरे पर अंकित व सोनू नहीं मिले। विकास ने चौबारे में देखा तो मजदूर जोनी खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा था। अगले दिन अंकित ने फोन से विकास को बताया कि रात को उसने व सोनू ने जोनी को गंडासी मार दी थी।
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जांच के दौरान पुलिस ने अंकित और सोनू को गिरफ्तार कर लिया तथा चालान बनाकर अदालत के सुपुर्द कर दिया। इस मामले में कुल 22 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंकित को हत्या का दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी केस में सोनू के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण उसे बरी कर दिया। गौरतलब है कि मामले में जमानत न मिलने के कारण दोनों आरोपी अभी तक जेल में थे। सुनवाई के बाद सोनू को बरी कर दिया गया।
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कैथल। जिला सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल ने हत्या के एक मामले में दोषी को उम्र कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की राशि वसूल होने पर मृतक के परिवार को देने के आदेश भी अदालत ने किए हैं। इसी मामले में साक्ष्यों के अभाव में एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है।
इस बारे में विकास गोरा निवासी गांव मुंदड़ी ने थाना पूंडरी में 14 दिसंबर 2021 को एफआईआर नंबर 710 दर्ज करवाई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। जसबीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता विकास गोरा निवासी गांव मुंदडी ने चार साल से नौ एकड़ जमीन काश्त के लिए गांव जटेड़ी में ज्ञाना राम निवासी पूंडरी से ठेके पर ली हुई है।
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इस जमीन में ज्ञाना राम ने एक रिहायशी डेरा बनाया हुआ है जो उसने बिजली के ठेकेदार प्रदीप वासी भालसी को किराये पर दिया हुआ है। डेरे में बने चौबारे में जोनी वासी यूपी, अंकित व सोनू वासी हाट बांगडु रहते थे। 12 दिसंबर 2021 को विकास खेत में आया तो डेरे पर अंकित व सोनू नहीं मिले। विकास ने चौबारे में देखा तो मजदूर जोनी खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा था। अगले दिन अंकित ने फोन से विकास को बताया कि रात को उसने व सोनू ने जोनी को गंडासी मार दी थी।
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जांच के दौरान पुलिस ने अंकित और सोनू को गिरफ्तार कर लिया तथा चालान बनाकर अदालत के सुपुर्द कर दिया। इस मामले में कुल 22 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंकित को हत्या का दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी केस में सोनू के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण उसे बरी कर दिया। गौरतलब है कि मामले में जमानत न मिलने के कारण दोनों आरोपी अभी तक जेल में थे। सुनवाई के बाद सोनू को बरी कर दिया गया।