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Kaithal: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप, हरिगढ़ किंगन की सरपंच बर्खास्त

Tue, 02 Jan 2024 11:37 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, गुहला-चीका, कैथल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, गुहला-चीका, कैथल (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 02 Jan 2024 11:37 PM IST
सार

कैथल में हरिगढ़ किंगन गांव की महिला सरपंच बर्खास्त हो गई है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप है। शिकायत के आधार पर उपायुक्त कार्यालय ने कार्रवाई की है। 10वीं के प्रमाणपत्र पर एक निजी स्कूल की मोहर लगाई गई थी। जिला पंचायत अधिकारी कंवरदमन ने जानकारी दी है। 

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Kaithal: Sarpanch of Harigarh Kingan dismissed
बर्खास्त - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंचायत चुनाव के समय फर्जी स्कूल प्रमाणपत्र के आधार पर सरपंच पद का चुनाव लड़ने के आरोप में हरियाणा के कैथल के गांव हरिगढ़ किंगन की महिला सरपंच हरबंस कौर को उपायुक्त कैथल ने बर्खास्त कर दिया है। गांव हरिगढ़ किंगन निवासी रघबीर सिंह ने उपायुक्त कैथल को एक लिखित शिकायत दी थी कि उनके गांव की सरपंच चुनी गई हरबंस कौर ने फर्जी स्कूल प्रमाणपत्रों के आधार पर चुनाव लड़ा था।

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ऐसे में मामले की निष्पक्षता से जांच करवा हरबंस कौर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस शिकायत के बाद उपायुक्त ने पूरे मामले की जांच एसडीएम गुहला को सौंप दी। जांच में हरबंस कौर के स्कूल के सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई लेकिन उनमें कई जगहों पर विरोधाभास पाया गया।
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जांच के बाद गत 29 दिसंबर को कैथल उपायुक्त प्रशांत पंवार ने बीडीपीओ गुहला को पत्र लिख हरबंस कौर को तुरंत प्रभाव से हरिगढ़ किंगन गांव के सरपंच पद से हटाने के आदेश दिए और हरबंस कौर से गांव का रिकार्ड वापस ले उसे किसी बहुमत वाले पंच को सौंपने को कहा।
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इसके साथ ही उपायुक्त ने हरबंस कौर को फर्जी दस्तावेज पर चुनाव लड़ने व झूठा शपथ पत्र देने के आरोप में छह वर्षों के लिए चुनाव लड़के के अयोग घोषित करते हुए उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467,468, 471 सहित अन्य धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करने के लिए बीडीपीओ गुहला राजबीर सिंह को निर्देश दिए है।


फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोपों में गांव हरिगढ़ किंगन की महिला सरपंच हरबंस कौर को उपायुक्त के आदेशों से हटाया गया है। पंचायत का रिकार्ड अपने कब्जे में लेने के लिए ग्राम सचिव को लिखा गया है। एक सप्ताह के भीतर बहुमत वाली किसी भी महिला पंच को गांव की सरपंच का प्रभार दे दिया जाएगा। - राजबीर सिंह, बीडीपीओ गुहला-चीका, कैथल।

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