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फाने जलाए तो रद होंगे असलहे के लाइसेंस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Oct 2022 01:36 AM IST
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If you burn the fan, then the license of the weapon will be canceled
कैथल। यदि किसी असलहा धारक के खेत में फसल अवशेष जलाए गए तो प्रशासन उसका असलहा लाइसेंस रद कर देगा। साथ ही उस पर केस भी दर्ज करवाया जाएगा। यह निर्देश डीसी डा. संगीता तेतरवाल ने लघु सचिवालय में आयोजित पुलिस व अन्य विभागों के साथ हुई बैठक में जारी किए। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि इस साल पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। पिछले साल जहां 1167 घटनाएं हुई थीं, वहीं अब तक 421 घटनाएं फसल अवशेष जलाने की हुई हैं।
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उन्होंने कहा कि जिले में कहीं भी फसल अवशेष जलाने की घटना नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके तुरंत प्रभाव से कार्रवाई अमल में लाएं। हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत पर्यावरण और वातावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखना है। इस मौके पर जिला पुलिस कप्तान मकसूद अहमद भी उपस्थित रहे।
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एसपी मकसूद अहमद ने कहा कि इस विषय को लेकर संबंधित थाना प्रभारियों को मीटिंग आयोजित करके समय-समय पर आवश्यक निर्देश दिए जाते रहे हैं। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने इलाके में यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी फाने नहीं जलने चाहिए। इस मौके पर एसडीएम संजय कुमार, डीएसपी अनिल कुमार, डीडीए डॉ. कर्मचंद, कृषि विभाग के संबंधित खंडों के एसडीओ और संबंधित थाना प्रभारी उपस्थित रहे।
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