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Kaithal News: आखिरी दाैर में दिग्गज लगाएंगे जोर
Thu, 03 Oct 2024 05:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 03 Oct 2024 05:52 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार करने पर तीन अक्तूबर को शाम 6 बजे से प्रतिबंध लग जाएगा। जिले में छह बजे के बाद से राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं नहीं कर सकेंगे। कलायत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व सीएम ओपी चौटाला पहुंच कर प्रचार करेंगे।
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। ऐसे में उम्मीदवारों की ओर से प्रचार को लेकर पूरी ताकत झोंकी गई है। अब चुनाव प्रचार के लिए केवल 24 घंटे बचे हैं। इस दौरान रोड शो के माध्यम से उम्मीदवारों की ओर से ताकत दिखाई जा रही है। अब प्रचार के अंतिम कलायत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। कलायत के गांवों में ही पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी रोड शो के माध्यम से अपनी ताकत दिखाएंगे।
जिले की चारों विधानसभाओं में पांच अक्तूबर सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। डीसी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समय अवधि के दौरान प्रचार बंद हो जाता है।
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इस समय अवधि में कोई भी उम्मीदवार न तो किसी तरह की जनसभा आयोजित कर सकता है और न ही उसमें शामिल हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी मतदान क्षेत्र में इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान आमजन को आकर्षित करने की दृष्टि से म्यूजिक कॉन्सर्ट या थियेटर प्रोग्राम या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार भी नहीं किया जा सकता।
इस समय अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति उल्लंघन किया जाता है तो दो साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही हो सकती है।
आयोग के निर्देशानुसार सभी मंत्रियों, सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के अलावा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता, जिनको सुरक्षा प्रदान की गई है, उन सभी को मतदान की समाप्ति के लिए तय समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समय अवधि से पहले निर्वाचन क्षेत्र को जल्द छोड़ देना होगा।
इसी प्रकार उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट को छोड़कर पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता या नेता और प्रचारक जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। डीसी ने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे (मौन अवधि) की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से किसी भी चुनाव संबंधी सामग्री को प्रदर्शित करने पर रोक रहेगी।
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कैथल। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार करने पर तीन अक्तूबर को शाम 6 बजे से प्रतिबंध लग जाएगा। जिले में छह बजे के बाद से राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं नहीं कर सकेंगे। कलायत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व सीएम ओपी चौटाला पहुंच कर प्रचार करेंगे।
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। ऐसे में उम्मीदवारों की ओर से प्रचार को लेकर पूरी ताकत झोंकी गई है। अब चुनाव प्रचार के लिए केवल 24 घंटे बचे हैं। इस दौरान रोड शो के माध्यम से उम्मीदवारों की ओर से ताकत दिखाई जा रही है। अब प्रचार के अंतिम कलायत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। कलायत के गांवों में ही पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी रोड शो के माध्यम से अपनी ताकत दिखाएंगे।
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जिले की चारों विधानसभाओं में पांच अक्तूबर सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। डीसी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समय अवधि के दौरान प्रचार बंद हो जाता है।
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इस समय अवधि में कोई भी उम्मीदवार न तो किसी तरह की जनसभा आयोजित कर सकता है और न ही उसमें शामिल हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी मतदान क्षेत्र में इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान आमजन को आकर्षित करने की दृष्टि से म्यूजिक कॉन्सर्ट या थियेटर प्रोग्राम या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार भी नहीं किया जा सकता।
इस समय अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति उल्लंघन किया जाता है तो दो साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही हो सकती है।
आयोग के निर्देशानुसार सभी मंत्रियों, सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के अलावा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता, जिनको सुरक्षा प्रदान की गई है, उन सभी को मतदान की समाप्ति के लिए तय समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समय अवधि से पहले निर्वाचन क्षेत्र को जल्द छोड़ देना होगा।
इसी प्रकार उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट को छोड़कर पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता या नेता और प्रचारक जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। डीसी ने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे (मौन अवधि) की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से किसी भी चुनाव संबंधी सामग्री को प्रदर्शित करने पर रोक रहेगी।