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सड़क दुघर्टना में मौत के आरोपी को किया गिरफ्तार
Updated Sun, 09 Sep 2018 12:12 AM IST
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सड़क दुघर्टना में हुई थी किशोर की मौत, आरोपी को किया गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। सड़क दुघर्टना में हुई 15 वर्षीय किशोर की मौत के मामले में वांछित आरोपी को रि-अरेस्ट स्टाफ द्वारा पूंडरी में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। जिसे न्यायालय के आदेश अनुसार जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी द्वारा दायर की गई याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए दोषी को 2 वर्ष कारावास व 3 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त का सजायाब किया गया था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि री-अरेस्ट स्टाफ प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह व एएसआई सुरजीत सिंह की टीम ने पूंडरी में दबिश देकर दोषी लाभ सिंह निवासी पाई गेट पूंडरी को गिरफ्तार किया गया है। विदित रहे कि थाना पूंडरी में 15 अगस्त 1997 को दर्ज मामले अनुसार टाटा टैंपो 407 को लापरवाही से चलाने कारण करीब 15 वर्षीय राजपाल निवासी फतेहपुर की मौत हो गई थी। उक्त मामले में आरोपी लाभ सिंह 12 अगस्त को सीजेएम कैथल भावना जैन की माननीय अदालत द्वारा 2 वर्ष कारावास व 3 हजार रुपये जुर्माना का सजायाब किया गया था। दोषी द्वारा फैसले के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसे 7 अगस्त 2018 को खारिज कर दिया गया।
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। सड़क दुघर्टना में हुई 15 वर्षीय किशोर की मौत के मामले में वांछित आरोपी को रि-अरेस्ट स्टाफ द्वारा पूंडरी में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। जिसे न्यायालय के आदेश अनुसार जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी द्वारा दायर की गई याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए दोषी को 2 वर्ष कारावास व 3 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त का सजायाब किया गया था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि री-अरेस्ट स्टाफ प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह व एएसआई सुरजीत सिंह की टीम ने पूंडरी में दबिश देकर दोषी लाभ सिंह निवासी पाई गेट पूंडरी को गिरफ्तार किया गया है। विदित रहे कि थाना पूंडरी में 15 अगस्त 1997 को दर्ज मामले अनुसार टाटा टैंपो 407 को लापरवाही से चलाने कारण करीब 15 वर्षीय राजपाल निवासी फतेहपुर की मौत हो गई थी। उक्त मामले में आरोपी लाभ सिंह 12 अगस्त को सीजेएम कैथल भावना जैन की माननीय अदालत द्वारा 2 वर्ष कारावास व 3 हजार रुपये जुर्माना का सजायाब किया गया था। दोषी द्वारा फैसले के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसे 7 अगस्त 2018 को खारिज कर दिया गया।