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अब छह बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Jun 2021 12:12 AM IST
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corona guidline : Now shops will remain open till six o'clock
सरकार ने रविवार को महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर 14 जून तक नए निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत पूर्व निर्धारित नियमों की सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू रहेंगी और इस बार आदेश के तहत अब जन सुविधा के लिए सरकार की ओर से तिथि अनुसार ऑड-ईवन फार्मूले के तहत सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है।
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जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियमों को प्रभावी रूप से क्रियांन्वित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन सजग एवं सतर्क है। पुलिस विभाग के माध्यम से आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। अब आगामी 14 जून सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियम लागू किए हैं।
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प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित की नई समयावधि
दूध, फल-सब्जी, किरयाने की दुकानों सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे, जबकि नए नियमों के तहत अब ऑड-ईवन तिथि अनुसार ही ऑड-ईवन नंबर की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुल सकती हैं।
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सुबह 10 बजे सायं 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार-जो होटल अथवा मॉल में स्थित हैं, सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है और कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं।

कारपोरेट ऑफिस को भी खोलने की छूट 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दी गई है।
विवाह समारोह में और अंतिम संस्कार के दौरान 21 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित रहेगी, जबकि शादी कार्यक्रम में बरात की अनुमति नहीं होगी। शादी कार्यक्रम अथवा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी रूप के सामूहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं यदि 50 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं तो उससे पहले उपायुक्त से अनुमति आवश्यक है। रेस्टोरेंट, बार में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक की रहेगी।
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