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बैंक मैनेजर समेत तीन पर धोखाधड़ी में केस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jul 2022 02:03 AM IST
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Case in fraud against three including bank manager
कैथल। बैंक प्रबंधक से मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। चीका पुलिस ने मामले में आरोपी पिता-पुत्र और बैंक प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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पुलिस को दी शिकायत में महेंद्र चंद ने बताया कि वह चीका का निवासी है और पिछले चार साल से दिल्ली में रहता है। वर्ष 2015-2016 में उसने अपने भतीजे अमित कुमार के साथ फर्म मैसर्स मां सरस्वती राइस मिल शुरू की थी। इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक शाखा चीका से लोन और सीसी लिमिट के लिए आवेदन किया। इस संबंध में बैंक की ओर से गारंटर मांगे गए थे। तभी उसने आरोपी मांगे राम के कहने पर फर्म को कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा दी जाने वाली सीसी लिमिट के लिए अपनी गारंटी दी थी। गारंटी के तौर पर अपने मकान नंबर-135, आर-3 हुडा चीका को बैंक के हक में रहन किया था।
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साथ ही मकान की असली रजिस्ट्री बैंक के हवाले की थी। उसके बाद समय-समय पर बैंक द्वारा मांगे राम के कहने पर सीसी लिमिट को रिन्यू किया जाता रहा। 31 मार्च 2020 को मैसर्स मां सरस्वती राइस मिल से अमित की हिस्सेदारी निकलने पर वह भंग हो गई। उसके बाद मांगे राम ने एक नई फर्म उसी नाम से बनाई थी जिसमें अपने लड़के प्रवीन कुमार को हिस्सेदार बनाया था। फर्म के बनने पर बैंक ने नई फर्म से सीसी लिमिट जारी रखने के लिए गारंटी के नए दस्तावेज मांगे थे। इस पर उस द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई। आरोपी मांगे राम और उसके बेटे प्रवीन ने तत्कालीन बैंक मैनेजर राघव कुमार के साथ मिलकर गारंटी के लिए तैयार किए गए दस्तावेज पर उसके फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी से उन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों द्वारा बनाई गई फर्म की सीसी लिमिट दोबारा नए सिरे से शुरू कर दी।
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शिकायत में आरोप है कि बैंक द्वारा जारी की गई नई फर्म की सीसी लिमिट के बारे में कभी उसने कोई सहमति नहीं दी। बाद में जब उसने दस्तावेजों की जांच की तो उसके फर्जी हस्ताक्षर पाए गए। मामले के जांच अधिकारी चीका थाना इंस्पेक्टर लहना सिंह ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी प्रवीन कुमार, मांगे राम और बैंक मैनेजर राघव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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