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Kaithal News: चुनावों में आदर्श आचार संहिता के पालन का आह्वान
Thu, 27 Feb 2025 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 27 Feb 2025 12:55 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशियों से शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन ईमानदारी से करने का आह्वान किया गया है। चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी प्रशासन का सहयोग करें। यह अपील जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से की है।
डीसी प्रीति ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो जिससे विभिन्न समुदायों/जातियों/धर्मों के बीच मतभेद, नफरत एवं तनाव पैदा हो। वोट हासिल करने के लिए जातीय एवं सांप्रदायिक अपील न की जाए।
डीसी ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल न करे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही उम्मीदवार एवं राजनीतिक दल किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजी भूमि, भवन का उपयोग झंडा फहराने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे इत्यादि न लिखें। 28 फरवरी को शाम छह बजे प्रचार बंद हो जाएगा।
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उन्होंने कहा कि मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, धमकाना या अन्य प्रकार का कोई प्रलोभन देना एक कानूनन अपराध है, यदि कोई प्रत्याशी अथवा कार्यकर्ता ऐसा करता हुआ पाया गया तो जिला प्रशासन/ राज्य चुनाव आयोग उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि प्रशासन की ओर से तय स्थानों पर ही राजनीतिक सभाओं का आयोजन किया जाए। चुनाव में सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी व उनके समर्थक भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखें।
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कैथल। सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशियों से शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन ईमानदारी से करने का आह्वान किया गया है। चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी प्रशासन का सहयोग करें। यह अपील जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से की है।
डीसी प्रीति ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो जिससे विभिन्न समुदायों/जातियों/धर्मों के बीच मतभेद, नफरत एवं तनाव पैदा हो। वोट हासिल करने के लिए जातीय एवं सांप्रदायिक अपील न की जाए।
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डीसी ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल न करे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही उम्मीदवार एवं राजनीतिक दल किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजी भूमि, भवन का उपयोग झंडा फहराने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे इत्यादि न लिखें। 28 फरवरी को शाम छह बजे प्रचार बंद हो जाएगा।
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उन्होंने कहा कि मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, धमकाना या अन्य प्रकार का कोई प्रलोभन देना एक कानूनन अपराध है, यदि कोई प्रत्याशी अथवा कार्यकर्ता ऐसा करता हुआ पाया गया तो जिला प्रशासन/ राज्य चुनाव आयोग उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि प्रशासन की ओर से तय स्थानों पर ही राजनीतिक सभाओं का आयोजन किया जाए। चुनाव में सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी व उनके समर्थक भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखें।