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Kaithal News: दुर्घटना में घायल को मिलेगा कैशलेस इलाज
Fri, 31 Jan 2025 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 31 Jan 2025 12:21 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। पुलिस लाइन परिसर में वीरवार को कैशलेस इलाज के संदर्भ में थाना प्रभारियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डीएसपी सुशील प्रकाश ने योजना पर जानकारी दी। बताया कि पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कैशलेस स्कीम से संबंधित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इसमें स्कीम के तहत सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ित व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपये राशि का मुफ्त इलाज किए जाने के बारे में जानकारी दी थी। इस मौके पर डीआरएम कुणाल ने प्रशिक्षण दिया।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में कमी के उद्देश्य से घायलों को कैशलेस इलाज की कानूनी अनिवार्यता दी है। पुलिस कर्मियों को भी पोर्टल के बारे में बताया जा रहा है, जिससे उन्हें अस्पताल की ओर से मांगी जाने वाली जानकारियों का पता लग सके। इसके तहत अस्पताल की ओर से पोर्टल पर लॉगिन कर मरीज से संबंधित थाना में सूचना दी जाएगी। वहां से स्वीकृति ली जाएगी कि यह मरीज सड़क दुर्घटना में घायल है।
पुलिस की वेरिफिकेशन के बाद मरीज को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में सभी आईओ को ट्रेनिंग दी गई है। इस योजना के तहत घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से अपने यहां उपलब्ध सॉफ्टवेयर में घायल व्यक्ति का डाटा अपलोड करके संबंधित पुलिस थाने में भेजा जाता है। फिर उस पुलिस थाने की ओर से छह घंटे में घायल व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में घायल होने की पुष्टि की जाती है। इसके बाद घायल व्यक्ति को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है।
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कैथल। पुलिस लाइन परिसर में वीरवार को कैशलेस इलाज के संदर्भ में थाना प्रभारियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डीएसपी सुशील प्रकाश ने योजना पर जानकारी दी। बताया कि पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कैशलेस स्कीम से संबंधित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इसमें स्कीम के तहत सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ित व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपये राशि का मुफ्त इलाज किए जाने के बारे में जानकारी दी थी। इस मौके पर डीआरएम कुणाल ने प्रशिक्षण दिया।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में कमी के उद्देश्य से घायलों को कैशलेस इलाज की कानूनी अनिवार्यता दी है। पुलिस कर्मियों को भी पोर्टल के बारे में बताया जा रहा है, जिससे उन्हें अस्पताल की ओर से मांगी जाने वाली जानकारियों का पता लग सके। इसके तहत अस्पताल की ओर से पोर्टल पर लॉगिन कर मरीज से संबंधित थाना में सूचना दी जाएगी। वहां से स्वीकृति ली जाएगी कि यह मरीज सड़क दुर्घटना में घायल है।
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पुलिस की वेरिफिकेशन के बाद मरीज को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में सभी आईओ को ट्रेनिंग दी गई है। इस योजना के तहत घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से अपने यहां उपलब्ध सॉफ्टवेयर में घायल व्यक्ति का डाटा अपलोड करके संबंधित पुलिस थाने में भेजा जाता है। फिर उस पुलिस थाने की ओर से छह घंटे में घायल व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में घायल होने की पुष्टि की जाती है। इसके बाद घायल व्यक्ति को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है।
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