फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   A farmer failed to repay a loan of 5.85 lakh taken from a commission agent; the court ordered payment of the amount along with 9 interest.

Kaithal News: किसान ने आढ़ती से 5.85 लाख रुपये उधार लेकर नहीं लौटाए, अदालत ने 9 फीसदी ब्याज समेत रकम देने के आदेश दिए

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
A farmer failed to repay a loan of 5.85 lakh taken from a commission agent; the court ordered payment of the amount along with 9 interest.
कैथल। अनाज मंडी की एक कमीशन एजेंसी से खेती और घरेलू जरूरतों के लिए 5.85 लाख रुपये लेने के मामले में कैथल की अदालत ने फैसला सुनाया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन डॉ. अमन इंदर सिंह की अदालत ने राजेश कुमार तेली के खिलाफ 5.85 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया है। अदालत ने मूल रकम पर ऋण देने की तारीख से फैसले तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज और फैसले के बाद पूरी रकम की वसूली होने तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

मामला सूरज मल नरसी दास कमीशन एजेंसी और उसके संचालक कृष्ण लाल की ओर से दायर किया गया था। एजेंसी ने अदालत में बताया कि राजेश कुमार तेली उनके ग्राहक थे और करीब पांच-छह वर्षों से अपनी फसल एजेंसी के माध्यम से बेचते थे। 14 मई 2017 तक उनका खाता शून्य था।
विज्ञापन

अदालत के अनुसार 15 मई 2017 को राजेश ने 5.85 लाख रुपये बतौर अग्रिम राशि ली थी। यह रकम जमीन ठेके पर लेने खेती और घरेलू जरूरतों के लिए ली गई थी। इसके संबंध में एजेंसी की रोजानामचा बही में प्रविष्टि की गई थी। एजेंसी के अनुसार राजेश ने प्रविष्टि पर हस्ताक्षर भी किए थे और उसके बड़े भाई राजबीर ने भी हस्ताक्षर किए थे। एजेंसी ने आरोप लगाया कि रकम लेने के बाद राजेश ने न तो कोई फसल उसके माध्यम से बेची और न ही उधार की रकम वापस की। एजेंसी ने 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के हिसाब से रकम बढ़ाकर अदालत में 8 लाख 66 हजार 63 रुपये की वसूली का दावा किया था। मामले में राजेश कुमार अदालत में पेश नहीं हुए। इसके कारण 18 फरवरी 2021 को एकतरफा आदेश घोषित किया गया। एजेंसी की ओर से कृष्ण लाल और नरसी दास ने अदालत में गवाही दी। साथ ही बही खातों की प्रविष्टियां भी पेश की गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि वादी पक्ष की ओर से पेश मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से 5.85 लाख रुपये उधार दिए जाने की बात साबित होती है। प्रतिवादी की ओर से इसका विरोध नहीं किया गया। हालांकि अदालत ने एजेंसी की ओर से मांगी गई 18 प्रतिशत ब्याज दर को अधिक माना और इसे कम कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed