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Kaithal News: दयालु योजना के तहत 20 केसों में से 11 केस स्वीकृत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 01:36 AM IST
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11 out of 20 cases approved under the 'Dayalu' scheme
कैथल। डीसी अपराजिता ने बुधवार को लघु सचिवालय में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) के संदर्भ में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में 20 केस रखे गए, जिनमें से 11 केस स्वीकृत किए गए, जबकि 4 केसों को लंबित व पांच केसों को अस्वीकृत कर दिया गया। इस बैठक में एसडीएम संजय कुमार, सीएमओ रेणू चावला, डीएसओ निर्मल, डीडीपीओ, डीएसपी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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डीसी ने कहा कि कुत्ते काटने के 9 केस, एक केस बंदर काटने और एक मृत्यु होने केस को स्वीकृत किया गया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर बेसहारा पशुओं (जैसे गाय, बैल, कुत्ता, नीलगाय, गधा, खच्चर आदि) के हमले या काटने की घटनाओं में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर आयु वर्ग के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विशेष प्रावधान के तहत कुत्ते के काटने की स्थिति में प्रति दांत के निशान के आधार पर 10,000 की सहायता दी जाती है। वहीं, 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अनुसार आनुपातिक लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है तथा परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। इस योजना में आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
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