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इमरान हाशमी और यामी गौतम की 'हक' को अदालत से मिली राहत, तय तारीख पर रिलीज होगी फिल्म
Thu, 06 Nov 2025 05:14 PM IST
सिराजुद्दीन
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: सिराजुद्दीन
Updated Thu, 06 Nov 2025 05:14 PM IST
सार
MP Court On Haq: अदालत में एक याचिका दायर कर यामी गौतम और इमरान हाशमी की अदाकारी वाली फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की गई थी।
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हक
- फोटो : यूट्यूब
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विस्तार
रिलीज से पहले कानूनी पचड़े में फंसी फिल्म 'हक' को बड़ी राहत मिली है। यह राहत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दी है। अब यह फिल्म अपनी तय तारीख 07 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अदालत में एक याचिका दायर कर यामी गौतम और इमरान हाशमी की अदाकारी वाली फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।
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फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग
जिस महिला के केस से प्रेरित होकर यह फिल्म बनाई गई थी। उनकी बेटी सिद्दीका बेगम ने अदालत में एक याचिका दायर कर फिल्म 'हक' की रिलीज पर रोक की मांग की थी। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में सिद्दीका बेगम ने तर्क दिया था कि फिल्म निर्माता शाह बानो के परिवार या उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना ऐसी फिल्म नहीं बना सकते।
अदालत ने फिल्म निर्माता के इस रुख को भी स्वीकार कर लिया कि 'हक' ऐतिहासिक मामले से प्रेरित है। अदालत के मुताबिक फिल्म के अस्वीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह काल्पनिक है।
जिस महिला के केस से प्रेरित होकर यह फिल्म बनाई गई थी। उनकी बेटी सिद्दीका बेगम ने अदालत में एक याचिका दायर कर फिल्म 'हक' की रिलीज पर रोक की मांग की थी। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में सिद्दीका बेगम ने तर्क दिया था कि फिल्म निर्माता शाह बानो के परिवार या उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना ऐसी फिल्म नहीं बना सकते।
अदालत ने फिल्म निर्माता के इस रुख को भी स्वीकार कर लिया कि 'हक' ऐतिहासिक मामले से प्रेरित है। अदालत के मुताबिक फिल्म के अस्वीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह काल्पनिक है।
यह खबर भी पढ़ें: 'हक' से लेकर 'शाहिद' तक, असल जिंदगी के केस पर आधारित हैं यह फिल्में; दिखी कानूनी पेचीदगी
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हक फिल्म ट्रेलर
- फोटो : इंस्टाग्राम-@therealemraan
अदालत ने खारिज की याचिका
हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने दलीलों को खारिज करते हुए कहा, 'किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल में अर्जित निजता या प्रतिष्ठा उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। इसे चल या अचल संपत्ति की तरह विरासत में नहीं दिया जा सकता।'
अदालत ने फिल्म निर्माता के इस रुख को भी स्वीकार कर लिया कि 'हक' ऐतिहासिक मामले से प्रेरित है। अदालत के मुताबिक फिल्म के अस्वीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह काल्पनिक है।
हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने दलीलों को खारिज करते हुए कहा, 'किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल में अर्जित निजता या प्रतिष्ठा उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। इसे चल या अचल संपत्ति की तरह विरासत में नहीं दिया जा सकता।'
अदालत ने फिल्म निर्माता के इस रुख को भी स्वीकार कर लिया कि 'हक' ऐतिहासिक मामले से प्रेरित है। अदालत के मुताबिक फिल्म के अस्वीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह काल्पनिक है।
केस से प्रेरित है फिल्म
सुपर्ण एस वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म 'हक' मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के केस से प्रेरित है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के पक्ष में फैसला सुनाया था।
सुपर्ण एस वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म 'हक' मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के केस से प्रेरित है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के पक्ष में फैसला सुनाया था।