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Salman house firing case: मृतक आरोपी की अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हाई कोर्ट नाराज, जून में होगी अगली सुनवाई

Wed, 22 May 2024 10:06 PM IST
सर्वजीत कृष्णा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सर्वजीत कृष्णा Updated Wed, 22 May 2024 10:06 PM IST
सार

अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। मृत आरोपी के अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बंबई हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है।

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Bombay HC fumes over incomplete autopsy report of accused died in lock up in Salman Khan house firing case
सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार

अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद बुधवार को मृत आरोपी अनुज थापन की अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बंबई उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है।  न्यायमूर्ति एन आर बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की अवकाश पीठ ने इस रिपोर्ट का अवलोकन किया। पीठ आरोपी की मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने पाया कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण विवरण शामिल नहीं हैं। मृतक के गर्दन पर पाए गए निशान का डायग्राम या शरीर के अन्य हिस्सों पर लगे चोट से संबंधित विवरण मौजूद नहीं थे। पीठ ने इसे अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताया है। 

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मृतक की मां ने पुलिस पर लगाया आरोप
1 मई को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के लॉक-अप के शौचालय के अंदर आरोपी की मृत्यु हो गई थी। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने खुद की जान ली थी, जबकि उसकी मां रीता देवी ने 3 मई को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। उनकी तरफ से इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की। याचिका में कहा गया कि थापन को पुलिस ने हिरासत में शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था। 
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उच्च न्यायालय ने बताया अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 
बुधवार को थापन की मौत के मामले में राज्य सीआईडी द्वारा की जा रही जांच पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त लोक अभियोजक जयेश याग्निक ने यह रिपोर्ट सौंपी। अदालत ने इसका अवलोकन कर पूछा, 'लिगेचर मार्क का आरेख कहां है? लिगेचर मार्क का आकार तिरछा है या गोल? दम घुटने से मौत हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह केवल फांसी के कारण हो'। उच्च न्यायालय ने इसे अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताया है। इसके बाद पीठ ने रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता को सौंपने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई जून में तय की है।
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याचिका से सलमान का नाम हटाने की मांग
सलमान खान के तरफ से पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने याचिका से प्रतिवादी पक्ष के रूप में अभिनेता का नाम हटाने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने अभिनेता के खिलाफ कोई दलील नहीं दी है। उन्होंने कहा,'वास्तव में अभिनेता यहां पीड़ित है। उन पर और उनके घर पर हमला करने की कोशिश की गई। उन्हें नहीं पता कि हमलों के पीछे कौन है और किसे गिरफ्तार किया गया है। उन्हें प्रतिवादी के रूप में नामित करने से गलत संदेश जा रहा है और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है'। देवी के वकील के तरफ से कहा गया है कि फिलहाल याचिकाकर्ता के तरफ से अभिनेता के खिलाफ कोई राहत या कार्रवाई की मांग नहीं की जा रही है।
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सलमान  के घर हुई थी फायरिंग
बता दें कि 14 अप्रैल को, बांद्रा इलाके में अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर दो बाइक सवार लोगों ने गोलीबारी की थी। इस घटना के बाद में आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया था। मृतक थापन को मामले में एक अन्य व्यक्ति के साथ 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले में कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक आरोपी थापन की मौत हो गई है। उसके अलावा अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।
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