पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ फ्लाइट में छेड़छाड़ करने वाले विकास सचदेवा (41) को मुंबई की डिंडोशी कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ए डी देव, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत विकास सचदेव को दोषी ठहराया। विकास के लिए कम से कम सजा की मांग करते हुए उनके वकील अदनान शेख ने तर्क दिया कि आरोपी अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले हैं।
एक्ट्रेस के साथ फ्लाइट में छेड़खानी की यह घटना 10 दिसंबर 2017 को हुई थी। उस वक्त इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था। बाद में पूर्व अभिनेत्री में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर साथ में यात्रा कर रहे विकास सचदेवा पर छेड़खानी का आरोप लगाया था।
विकास को POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया है, क्योंकि जब यह घटना हुई थी तब पीड़िता की उम्र 17 साल थी। यानी कि वह नाबालिग थीं। एक्ट्रेस के आरोप के बाद पुलिस ने विकास सचदेवा को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था।
यह मामला बीते साल 10 दिसंबर 2017 का है। अभिनेत्री विस्तारा एयरलाइंस से दिल्ली से मुंबई जा रही थीं। इसी यात्रा के दौरान फ्लाइट में उनसे छेड़छाड़ हुई थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में वह फ्लाइट में हुई घटना की जानकारी दे रही थीं।
वहीं इस मामले में आरोपी विकास सचदेवा की पत्नी ने कहा था - 'मेरे पति बेकसूर हैं और उनका छेड़छाड़ करने का कोई इरादा नहीं था। हमारे परिवार में एक जवान शख्स की मौत हुई थी, जहां वो गए थे। सचदेवा की पत्नी ने कहा कि मेरे पति पिछले 24 घंटों से सोये नहीं थे। उन्होंने क्रू से कहा था कि उन्हें परेशान न करें क्योंकि वह सोना चाहते हैं। उन्होंने सोते समय अपने पैर ऊपर कर लिए, उनका शोषण करने का कोई इरादा नहीं था।'