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छेड़छाड़ मामले में TVF CEO अरुणाभ को अंतरिम जमानत
amarujala.com- Presented by: आकांक्षा सिंह
Updated Mon, 17 Apr 2017 12:12 PM IST
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अरुनाभ कुमार
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ऑनलाइन एंटरटेनमेंट चैनल 'द वायरल फीवर' के सीईओ अरुणाभ कुमार को छेड़छाड़ के आरोप में मुंबई के डिंदोशी सेशन कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कुछ दिन पहले खबरें आई थीं कि उन्होंने कोर्ट में बेल के लिए याचिका डाली है।
न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
बता दें कि उनके खिलाफ 29 मार्च को छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवेलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एमआईडसी) पुलिस स्टेशन में अरुणाभ के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 30 मार्च को भी उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हुई थी।
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अरुणाभ के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (A) और 509 के तहत केस दर्ज किया था।
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न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
Molestation case: TVF CEO Arunabh Kumar gets anticipatory bail from Dindoshi Sessions Court #Mumbai pic.twitter.com/oTXLW84b7p
— ANI (@ANI_news) April 17, 2017विज्ञापन
बता दें कि उनके खिलाफ 29 मार्च को छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवेलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एमआईडसी) पुलिस स्टेशन में अरुणाभ के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 30 मार्च को भी उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हुई थी।
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अरुणाभ के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (A) और 509 के तहत केस दर्ज किया था।