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Sunanda Shetty Cheating Case: धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी को राहत, कोर्ट ने दी जमानत
Wed, 13 Apr 2022 02:30 PM IST
निधि पाल
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: निधि पाल
Updated Wed, 13 Apr 2022 02:30 PM IST
सार
21 लाख रुपये के धोखाधड़ी मामले में मुंबई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानती वॉरेंट भी रद्द कर दिया है।
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शिल्पा शेट्टी, सुनंदा शेट्टी
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। पहले तो राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में फंसे थे, फिर मां पर धोखाधड़ी को लेकर केस दर्ज हो गया। हालांकि अब शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी को धोखधड़ी केस में राहत मिली है। मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनंदा शेट्टी को जमानत दे दी है। उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरेंट जारी हुआ था, जिसे कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुनंदा शेट्टी मौजूद थीं।
ये है मामला
इससे पहले जब सुनंदा शेट्टी सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंची थीं तब उनके खिलाफ वॉरेंट जारी हुआ था। बता दें कि ये मामला 21 लाख रुपये के लेनदेन से जुड़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल एजेंसी के मालिक फिरोज आमरा का ये आरोप था कि 2015 में सुनंदा शेट्टी ने उनके पिता से 21 लाख रुपये लिए थे। उनके पिता की मौत के बाद सुनंदा शेट्टी ने पैसे लौटाने से मना कर दिया था।
पहले भी केस में आ चुका है नाम
11 मार्च 2022 को ये मामला कोर्ट में पहुंचा। जिसमें शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी और सुनंदा शेट्टी पर केस चलाने के लिए कहा गया। हालांकि सेशन कोर्ट ने सिर्फ सुनंदा शेट्टी पर ही केस चलाने की अनुमति दी थी। कोर्ट का मानना था कि इस मामले में उनकी बेटियों का कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब किसी केस में सुनंदा और शिल्पा का नाम एकसाथ लिया गया हो। इससे पहले भी दोनों का नाम एक केस में जोड़ा गया था।
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ये है मामला
इससे पहले जब सुनंदा शेट्टी सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंची थीं तब उनके खिलाफ वॉरेंट जारी हुआ था। बता दें कि ये मामला 21 लाख रुपये के लेनदेन से जुड़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल एजेंसी के मालिक फिरोज आमरा का ये आरोप था कि 2015 में सुनंदा शेट्टी ने उनके पिता से 21 लाख रुपये लिए थे। उनके पिता की मौत के बाद सुनंदा शेट्टी ने पैसे लौटाने से मना कर दिया था।
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पहले भी केस में आ चुका है नाम
11 मार्च 2022 को ये मामला कोर्ट में पहुंचा। जिसमें शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी और सुनंदा शेट्टी पर केस चलाने के लिए कहा गया। हालांकि सेशन कोर्ट ने सिर्फ सुनंदा शेट्टी पर ही केस चलाने की अनुमति दी थी। कोर्ट का मानना था कि इस मामले में उनकी बेटियों का कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब किसी केस में सुनंदा और शिल्पा का नाम एकसाथ लिया गया हो। इससे पहले भी दोनों का नाम एक केस में जोड़ा गया था।
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