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इमरान खान: बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक लगाई रोक, अब इस दिन होगी याचिका पर सुनवाई
Tue, 27 Oct 2026 03:58 PM IST
सिराजुद्दीन
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: सिराजुद्दीन
Updated Tue, 27 Oct 2026 03:58 PM IST
सार
- Imran Khan: अभिनेता इमरान खान ने हाल ही में मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।
- इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा।
- इस नोटिस के खिलाफ इमरान खान हाईकोर्ट गए। आज इस मामले में अदालत का फैसला आया है।
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इमरान खान
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान बीते दिनों मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। मुंबई पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में भी लिया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा। इस नोटिस के खिलाफ इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। आज इस मामले में अदालत का फैसला आया है। इससे पहले इमरान खान की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, मगर इसे टाल दिया गया। अब यह सुनवाई आज यानी 27 अक्तूबर को हुई है।
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इमरान खान
- फोटो : इंस्टाग्राम
अदालत ने क्या कहा?
- मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में इमरान खान की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने इमरान के खिलाफ जारी हुए भारत छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई भी 2 नवंबर को ही होगी।
- चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच ने इस अर्जी पर सुनवाई की। मामले में अगली तारीख 2 नवंबर की मिली है। इसके बाद अदालते ने एक्टर को जारी किए गए लीव इंडिया नोटिस पर भी 2 नवंबर तक रोक लगा दी है।
- बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को इमरान की उस याचिका पर सुनवाई हुई, जो उन्होंने भारत छोड़ने के नोटिस के खिलाफ दायर की थी। एक्टर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, जिसके बाद उन्हें यह नोटिस मिला था।
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सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा?
इमरान के पास है अमेरिकी नागरिकता
इमरान को यह नोटिस फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRRO) से मिला था। इमरान खान भारत के नागरिक नहीं हैं। उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। अभिनेता ने मुंबई पुलिस की ओर से जारी नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अपने वकील जुल्फिकार मेमन और उनकी कानूनी टीम के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
- आज सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने जब 28 अक्तूबर की डेडलाइन का हवाला दिया और कहा कि कोई जबर्दस्ती वाला कदम नहीं उठाया जाएगा। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मौखिक आश्वासन दिया।
- चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने कहा कि वह नोटिस को चुनौती देने वाली इमरान खान की याचिका पर अब 02 नवंबर को सुनवाई करेगी।
- बता दें कि इमरान को मिले भारत छोड़ने के नोटिस के खिलाफ उनकी याचिका पर हाईकोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समय मांगा।
- इसके बाद इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि तब तक कोई जबर्दस्ती वाला कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि नोटिस में कहा गया है कि एक्टर को 28 अक्तूबर तक देश छोड़ना होगा।
- इमरान खान के वकील धोंड ने जब 28 अक्तूबर की डेडलाइन का हवाला दिया तो इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मौखिक आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा।
- इसके बाद बेंच सहमत हो गई और मामले को 02 नवंबर तक के लिए टाल दिया। हाईकोर्ट ने कहा, 'तब तक विवादित नोटिस पर रोक रहेगी'।
इमरान के पास है अमेरिकी नागरिकता
इमरान को यह नोटिस फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRRO) से मिला था। इमरान खान भारत के नागरिक नहीं हैं। उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। अभिनेता ने मुंबई पुलिस की ओर से जारी नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अपने वकील जुल्फिकार मेमन और उनकी कानूनी टीम के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
इमरान खान
- फोटो : ANI
क्या थी इमरान खान की मांग?
हाईकोर्ट में दायर याचिका में इमरान ने पुलिस के नोटिस को 'गैरकानूनी, गलत और कानून के खिलाफ' बताया था। अभिनेता ने अदालत से इस नोटिस को रद्द करने और सुनवाई पूरी होने तक इस पर रोक लगाने की मांग की थी। इमरान की याचिका में कहा गया कि मौजूदा कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो ओसीआई कार्डधारक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकता हो। उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस जारी करते समय उन्हें न तो कोई स्पष्ट कारण बताया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में इमरान ने पुलिस के नोटिस को 'गैरकानूनी, गलत और कानून के खिलाफ' बताया था। अभिनेता ने अदालत से इस नोटिस को रद्द करने और सुनवाई पूरी होने तक इस पर रोक लगाने की मांग की थी। इमरान की याचिका में कहा गया कि मौजूदा कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो ओसीआई कार्डधारक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकता हो। उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस जारी करते समय उन्हें न तो कोई स्पष्ट कारण बताया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया।
इमरान को मिला कारण बताओ नोटिस
अभिनेता इमरान खान के वकील के मुताबिक, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) का दर्जा रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
अभिनेता इमरान खान के वकील के मुताबिक, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) का दर्जा रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
इमरान खान
- फोटो : सोशल मीडिया
क्या है इमरान खान से जुड़ा पूरा मामला?
- मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा है।
- इमरान खान पर इमिग्रेशन एक्ट की संबंधित धारा के तहत भारतीय नागरिक ना होते हुए भी भारत में इस तरह के प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में करवाई की गई है।
- इमरान ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी।
- इमरान खान के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट की धारा 29 और 7 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।
- उन पर आरोप है कि भारतीय नागरिक न होने के बावजूद उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।