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सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को दी बड़ी राहत

Mon, 27 Jul 2015 03:48 PM IST
Updated Mon, 27 Jul 2015 03:48 PM IST
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Salman khan Hit-and-run Case: SC to Hear Plea to Transfer Case to Delhi

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की 'हिट एंड रन केस' में जमानत रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये याचिका सलमान के पूर्व सुरक्षाकर्मी और मुंबई पुलिस के कांस्टेबल रविंद्र पाटिल की मां ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी।

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रवींद्र पाटिल की मां ने इस केस को मुंबई हाईकोर्ट से बाहर दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से सलमान को बड़ी राहत मिली है।
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याचिका में कहा गया था कि इस केस में सलमान खान को पुलिस की तरफ से काफी मदद की गई और हाइकोर्ट ने भी गलत तरीके से उन्हें सजा के बावजूद जमानत दी है ऐसे में उनकी जमानत को भी रद्द किया जाना चाहिए।
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ये है सलमान का 'हिट एंड रन केस'

Salman khan Hit-and-run Case: SC to Hear Plea to Transfer Case to Delhi

सलमान ने 28 सितंबर 2002 की रात को बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर अपनी टोयटा लैंड क्रूजर कार चढ़ा दी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हो गए थे।

13 साल पुराने इस मामले में में मुंबई की निचली अदालत ने इसी साल छह मई को सलमान खान को सभी आरोपों में दोषी करार देते हुए उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। उस समय सलमान पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
 
'हिट एंड रन केस' में सलमान खान पांच साल की सजा मिलने के बावजूद जेल जाने से बच गए थे, क्योंकि बांबे हाईकोर्ट ने सलमान को दो दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान की सजा पर रोक लगा दी थी।

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