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Salman Khan: सलमान खान के खिलाफ पत्रकार से मारपीट करने का मामला खारिज, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया आदेश

Tue, 11 Apr 2023 11:43 PM IST
साक्षी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: साक्षी Updated Tue, 11 Apr 2023 11:43 PM IST
सार

अभिनेता सलमान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के आदेश में कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को केवल इसलिए अनावश्यक उत्पीड़न का साधन नहीं होना चाहिए कि आरोपी एक सेलिब्रिटी है।

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Salman Khan Criminal Proceedings Quashed 2019 case Bombay HC Strict Message Over Misuse of Judicial Process
सलमान खान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ साल 2019 में पत्रकार अशोक पांडे ने उन्हें डराने धमकाने की शिकायत दर्ज कराते हुए केस दायर किया था, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है। अभिनेता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के आदेश में कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को केवल इसलिए अनावश्यक उत्पीड़न का साधन नहीं होना चाहिए कि आरोपी एक सेलिब्रिटी है।

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अदालत ने सुनाया आदेश

दरअसल, न्यायमूर्ति भारती डांगरे में 30 मार्च को सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख द्वारा दायर आवेदनों को स्वीकार किया और निचली अदालत ने द्वारा उन्हें जारी की गई कार्यवाही और समन को रद्द कर दिया। आज मंगलवार को उच्च न्यायालय ने आदेश सुनाते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट की अदालत समन जारी करने से पहले पर क्रियात्मक आदेश का पालन करने में विफल रही। न्यायिक प्रक्रिया को केवल इसलिए अनावश्यक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए कि अभियुक्त एक प्रसिद्ध हस्ती है और कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना उसे एक शिकायतकर्ता के हाथों अनावश्यक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा, जिसने अपने प्रतिशोध को संतुष्ट करने के लिए मशीनरी को गति दी और यह मान लिया कि सीने स्टार ने उसका अपमान किया है।

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निचली अदालत का आदेश रद्द

न्यायाधीश ने कहा कि यह एक उपयुक्त मामला था, जहां सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड शेख के खिलाफ प्रक्रिया जारी करना और कार्यवाही जारी रखना प्रक्रिया के दुरुपयोग से कम नहीं है। सही न्याय करने के लिए मैं विवादित आदेश को रद्द करना उचित समझती हूं। आवेदकों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को जारी रखने का परिणाम घोर अन्याय होगा। मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता के आरोपों को सत्यापित करने के लिए पहले उसका बयान दर्ज कराना चाहिए था।

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क्या है पूरा मामला

दरअसल, निचली अदालत ने मार्च 2022 में सलमान और शेख को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। यह आदेश पत्रकार अशोक पांडे की दायर शिकायत के आधार पर पारित किया गया था, जिसमें पत्रकार ने आरोप लगाया था कि सलमान ने अप्रैल 2019 में मुंबई की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए उनका मोबाइल फोन छीन लिया था। यह घटना तब हुई, जब मीडिया कर्मियों ने उनकी तस्वीर खींचनी चाही थीं। इस दौरान अभिनेता और उनके बॉडीगार्ड ने पत्रकार के साथ कथित तौर पर बहस, मारपीट की और धमकी दी थी।

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