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रजनीकांत की पत्नी लता पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया केस चलाने का आदेश, लगा है धोखाधड़ी का आरोप
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Updated Tue, 10 Jul 2018 06:56 PM IST
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रजनीकांत पत्नी लता के साथ
साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लता को फटकार लगाते हुए एक एड कंपनी का बकाया न लौटाने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब वह अपनी सफाई ट्रायल कोर्ट में रखें।
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बता दें कि फिल्म 'कोचडियायन' के अधिकार बेचने के मामले में लता के ऊपर एड कंपनी का 6.2 करोड़ रुपए का बकाया है। जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि लता ने एड ब्यूरो कंपनी का बकाया नहीं चुकाया है, इसलिए अब उन्हें ट्रायल फेस करना होगा।
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गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई ( 3 जुलाई) के दौरान 10 जुलाई तक यह बताने को कहा था कि लता पैसा देंगी या ट्रायल फेस करेंगी? और आज जब लता ने पैसे देने में असमर्थता जताई, तो कोर्ट ने ट्रायल में जाने का आदेश दिया।
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ये है पूरा मामला
मामला फरवरी 2016 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लता को बारह हफ्ते के भीतर एड फैक्टर कम्पनी को 6.2 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया था। यह भुगतान फिल्म 'कोचडियायन' के अधिकारों को बेचने के संदर्भ में था।
2016 में विज्ञापन ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें यह बताया गया की फिल्म 'कोचडियायन' के निर्माण के लिए 10 करोड़ का लोन लिया गया था। लोन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। यहां तक कि फिल्म के राइट्स बेचने के अधिकार हमारी कंपनी के पास थे, वह भी इरोज इंटनेशनल को बेच दिए गए।