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शाहरुख की बढ़ी मुश्किलें, 'रईस' भगदड़ मामले में FIR नहीं होगी रद्द, राजस्थान हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

Thu, 07 Mar 2019 04:51 PM IST
अरविंद अरविंद एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: अरविंद अरविंद Updated Thu, 07 Mar 2019 04:51 PM IST
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rajesthan high court refused to demolish FIR against shahrukh khan
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फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के लिए एक बार फिर मुसीबत खड़ी हो गई हैं। फिल्म 'रईस' की प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान राजस्थान के कोटा स्टेशन पहुंचे थे। जहां उन्हें देख लोगों के बीच भगदड़ मच गई थी। साल 2017 में फिल्म रईस की प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान राजधानी एक्सप्रेस से कोटा पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने स्टेशन पर फैन्स को गिफ्ट बांटे थे। स्टेशन पर भगदड़ मचने के चलते कई लोग घायल हो गए थे।गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के केस वापस लेने के बाद भी राजस्थान हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया है।

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इस घटना के बाद शाहरुख खान पर धारा 427 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बता दें कि याचिकाकर्ता के केस वापस लेने पर भी राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले को बनाए रखने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे वेंडर विक्रम सिंह ने शाहरुख खान के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। वहीं, दूसरी तरफ जब विक्रम ने केस वापस लेने का फैसला लिया तो कोर्ट ने बिना शिकायत भी मामले को जारी रखने की बात कही।
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कोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान पब्लिक प्रोपर्टी को नुकसान पहुंचाने, कोटा स्टेशन पर मौजूद लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के आरोपी हैं। मामले पर कार्रवाई आगे बढ़ी तो शाहरुख खान 28 मई को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश हो सकते हैं।

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