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Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Obscene song case: District court directed Honey Singh to submit voice sample in case of singing and uploading obscene songs

Honey Singh: जिला अदालत ने हनी सिंह को आवाज का नमूना जमा कराने के दिए निर्देश, अश्लील गाना गाने और अपलोड करने का है आरोप

Wed, 02 Feb 2022 10:33 PM IST
हर्षिता सक्सेना एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: हर्षिता सक्सेना Updated Wed, 02 Feb 2022 10:33 PM IST
सार

कोर्ट ने सिंगर को इंटरनेट पर अश्लील गाना गाने और अपलोड करने के मामले में दर्ज एक मामले के संबंध में यह निर्देश दिया।

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Obscene song case: District court directed Honey Singh to submit voice sample in case of singing and uploading obscene songs
हनी सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

महाराष्ट्र के नागपुर की एक जिला अदालत ने मशहूर गायक हनी सिंह को अपनी आवाज का नमूना पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सिंगर को इंटरनेट पर अश्लील गाना गाने और अपलोड करने के मामले में दर्ज एक मामले के संबंध में यह निर्देश दिया। हनी सिंह को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि सिंगर को आवाज का नमूना पेश करने के लिए स्थानीय पुलिस थाने में पेश होना पड़ेगा।  

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जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस ए एस एम अली ने 27 जनवरी को गायक को 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच नागपुर के पंचपौली पुलिस स्टेशन में पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने गायक द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

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Obscene song case: District court directed Honey Singh to submit voice sample in case of singing and uploading obscene songs
हनी सिंह - फोटो : Instagram

हनी सिंह ने अपने इस आवेदन में विदेश यात्रा करने के लिए लगाई गई शर्त में ढील देने की मांग की थी। इसी सिलसिले में अदालत ने सिंह को 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच दुबई की यात्रा करने की अनुमति देते हुए उन्हें 4 से 11 फरवरी के बीच पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा। वहीं, हनी सिंह के इस आवेदन का विरोध करते हुए जांच अधिकारी ने कहा था कि गायक को 25 जनवरी को पुलिस स्टेशन में पेश होना था, लेकिन वह उपस्थित होने में विफल रहे और एक ईमेल में ऐसा करने में असमर्थता की सूचना दी। 

 

Obscene song case: District court directed Honey Singh to submit voice sample in case of singing and uploading obscene songs
हनी सिंह - फोटो : self

जांच अधिकारी ने दावा किया कि गायक जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और अगर उसे यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, तो वह अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि पंचपौली पुलिस ने आनंदपाल सिंह जब्बल की शिकायत के पर सिंह के खिलाफ धारा 292 (अश्लील सामग्री की बिक्री, वितरण) और आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की थी।

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