Savukku Shankar: यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को छह माह की सजा, कोर्ट की अवमानना के मामले में सुनाया गया फैसला
मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को छह माह की सजा सुनाई गई है। अदालत ने ये फैसला, कोर्ट के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में सुनाया है।
विस्तार
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने गुरुवार को यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को छह माह की सजा सुनाई है। शंकर को ये सजा अदालत की अवमानना करने के मामले में सुनाई गई है। सुवक्कू शंकर पर एक साक्षात्कार के दौरान अदालत के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी का आरोप था, जिसमें यूट्यूबर के खिलाफ अदालत के द्वारा अवमानना कार्यवाही शुरू की गई थी।
कोर्ट के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी का था मामला
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने उच्च न्यायपालिका के खिलाफ कथित विवादस्पद टिप्पणी के लिए शुरू की गई कार्यवाही में यूट्यूबर सुवक्कू शंकर को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।
Madurai bench of Madras High Court has sentenced YouTuber Savukku Shankar to six months imprisonment in suo motu contempt proceedings initiated against him for his alleged controversial remarks against higher judiciary.
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) September 15, 2022
न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी की खंडपीठ ने कहा कि ध्यान देने योग्य है कि 'कहीं भी उन्होंने अपना खेद या पश्चाताप व्यक्त नहीं किया है और न ही माफी मांगी है।' न्यायाधीश ने कहा कि अगर अवमानना कर्ता को अपनी गलती का एहसास होता और वह ईमानदारी से माफी मांगता तो हम कार्यवाही बंद कर देते। इसके बाद अदालत ने यूट्यूबर को छह माह के कारावास की साधारण सजा सुनाई है और तुरंत हिरासत में लेकर कारागार में रखने का निर्देश दिया।
विवादित टिप्पणी को हटाने का आदेश
इसके साथ ही अदालत ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना का निर्देश भी दिया है कि आपत्तिजनक साक्षात्कार और लेखों को भी तुरंत हटा दिया जाए।