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Javed Akhtar: कंगना रणौत को झटका, मानहानि केस रद्द करने की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने की खारिज

Thu, 09 Sep 2021 11:29 AM IST
विजयाश्री गौर एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: विजयाश्री गौर Updated Thu, 09 Sep 2021 11:29 AM IST
सार

  • मानहानि मामले में कोर्ट ने दिया कंगना रणौत को झटका
  • केस रद्द करने वाली याचिका कोर्ट ने की खारिज
  • जावेद अख्तर ने किया है कंगना के खिलाफ मानहानि केस

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kangana ranaut javed akhtar defamation case verdict Bombay High Court dismisses actress plea seeking to quash the defamation proceeding
कंगना रणौत, जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका मिला है। दरअसल उनके खिलाफ जावेद अख्तर ने मानहानि का केस दर्ज किया था। इस मामले को रद्द करने की याचिका कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद अभिनेत्री ने जावेद अख्तर पर कई तरह के आरोप लगाए थे जिसके बाद गीतकार ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था।

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जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद कंगना ने टीवी पर इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर को लेकर गलत टिप्पणी की थी। उन्होंने जावेद अख्तर पर कई सारे आरोप लगाए थे। इसके बाद जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ नवंबर 2020 में मानहानि का केस दर्ज किया था। वहीं मजिस्ट्रेट ने 1 मार्च को कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था जहां 25 मार्च को कंगना को जमानत मिल गई थी।



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कंगना रणौत - फोटो : Instagram

वहीं कंगना ने आपराधिक मानहानि की शिकायत रद्द करने की कोर्ट से मांग करते हुए याचिका दायर की थी जिस पर जावेद अख्तर ने कोर्ट से इस याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था।अख्तर ने दावा किया था कि कंगना के बयान से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। अख्तर के वकील एनके भारद्वाज ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नियमों का पालन करते हुए कंगना के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं अब कोर्ट ने कंगना की याचिका खारिज कर दी है।

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